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बिकरू कांड: विकास दुबे के खजांची जय बाजपेई की आरोप मुक्त करने की अर्जी खारिज
Sat, 05 Nov 2022 10:34 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sat, 05 Nov 2022 10:34 PM IST
सार
बिकरू कांड के बाद पुलिस ने मुख्य मामले में 45-50 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पूर्व की सुनवाई के दौरान आरोपी जय बाजपेई ने आरोप मुक्त करने का प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल किया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिभूषण सिंह ने बताया कि अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
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जय बाजपेई
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
विकास दुबे के खजांची व बिकरू कांड के मुख्य मामले में आरोपी जय बाजपेई की ओर से दायर आरोप मुक्त करने के प्रार्थना पत्र को अदालत ने शनिवार को खारिज कर दिया। साथ ही सभी आरोपियों को आरोप निर्धारण के लिए तलब करते हुए सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख दी है।
बिकरू कांड के बाद पुलिस ने मुख्य मामले में 45-50 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट चंद्रमणि मिश्रा की अदालत में चल रही है। मामले में आरोपियों पर आरोप तय होने हैं। पूर्व की सुनवाई के दौरान आरोपी जय बाजपेई ने आरोप मुक्त करने का प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल किया था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिभूषण सिंह ने बताया कि अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। अदालत ने माना है कि जय ने विकास दुबे व अन्य आरोपियों को आर्थिक मदद व अवैध कारतूस उपलब्ध कराने के साथ ही फरार होने में गाड़ियां उपलब्ध कराने में भूमिका निभाई है।
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बिकरू कांड के बाद पुलिस ने मुख्य मामले में 45-50 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट चंद्रमणि मिश्रा की अदालत में चल रही है। मामले में आरोपियों पर आरोप तय होने हैं। पूर्व की सुनवाई के दौरान आरोपी जय बाजपेई ने आरोप मुक्त करने का प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल किया था।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिभूषण सिंह ने बताया कि अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। अदालत ने माना है कि जय ने विकास दुबे व अन्य आरोपियों को आर्थिक मदद व अवैध कारतूस उपलब्ध कराने के साथ ही फरार होने में गाड़ियां उपलब्ध कराने में भूमिका निभाई है।
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