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बिकरू कांड: खुशी दुबे के एक मामले में गवाह से जिरह पूरी, दूसरे में सुनवाई टली...एक मई की तिथि नियत

Thu, 20 Apr 2023 01:52 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: कानपुर ब्यूरो Updated Thu, 20 Apr 2023 01:52 AM IST
सार

किशोर न्याय बोर्ड में चल रहे दूसरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया, जिसके कारण मामले की सुनवाई टल गई।

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one case of Khushi, the cross-examination of the witness was completed, other the hearing was postponed
खुशी दुबे - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर देहात के बिकरू कांड में आरोपी खुशी के मामले में बुधवार को अभियोजन के गवाह से बचाव पक्ष ने जिरह पूरी की। वहीं, दूसरे की आईडी से सिम कार्ड का प्रयोग करने के मामले में गवाह के न आने से सुनवाई टल गई। अब सुनवाई के लिए एक मई की तिथि तय की गई है।

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बिकरू कांड के बाद पुलिस ने अमर दुबे की पत्नी खुशी को भी मुख्य मामले में आरोपी बनाया था। इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय 13 पाक्सो एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही है। वहीं, दूसरे की आईडी से लिए गए सिम कार्ड का प्रयोग करने के मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।
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बुधवार को मुख्य मामले में अभियोजन के गवाह दरोगा अजहर इशरत अदालत में पेश हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने जिरह की। उनसे जिरह अब पूरी हो गई। वहीं, किशोर न्याय बोर्ड में चल रहे दूसरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया, जिसके कारण मामले की सुनवाई टल गई।

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बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड में अभियोजन जानबूझकर कई तिथियों से गवाह पेश नहीं कर रहा है। इससे मामला लंबित चल रहा है। दोनों ही मामलों में सुनवाई के लिए अदालत ने एक मई की तिथि नियत की है।

गैंगस्टर मामले में अब 24 अप्रैल को बहस
वहीं, बिकरू कांड के बाद चौबेपुर पुलिस ने 30 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम में चल रही है। मामले में अब बचाव पक्ष की बहस चल रही है। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि बुधवार को मामले में तीन आरोपियों की बहस पूरी हुई।

संजय उर्फ संजू दुबे, बालगोविंद व शिवम दुबे उर्फ अजीत उर्फ बीडीसी की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद त्रिपाठी ने बहस पूरी की। वहीं, आरोपी जयकांत बाजपेई की ओर से अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित की बहस पूरी न होने पर अदालत ने 24 अप्रैल की तिथि नियत की है।

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