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Kanpur News: कृषि यंत्रों के लिए ई-लॉटरी से आज होगा लाभार्थियों का चयन
Fri, 23 Jan 2026 01:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 23 Jan 2026 01:23 AM IST
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कानपुर देहात। कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ काप रेज्ड्यू योजना और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के कृषि यंत्रों की ई-लॉटरी प्रक्रिया शुक्रवार सुबह 11 बजे विकास भवन में होगी। लॉटरी के माध्यम से काप रीपर, ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस, पावर वीडर और ट्रैक्टर माउन्टेन स्प्रेयर जैसे महत्वपूर्ण कृषि यंत्रों के लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
उप निदेशक कृषि हरीशंकर भार्गव ने बताया कि ई-लॉटरी प्रक्रिया में चयनित लाभार्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर upyantratracking.in पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी अपने पसंद के कृषि यंत्र खरीदने की स्वतंत्रता होगी। यंत्र की कुल लागत का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान लाभार्थी को स्वयं या अपने रक्त संबंधी के बैंक खाते से विक्रेता फर्म को ऑनलाइन, एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से हस्तांतरित करना होगा और इसका प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
यदि चयनित लाभार्थी निर्धारित समयावधि के अंदर खरीदे गए यंत्र का बिल पोर्टल पर अपलोड नहीं करते हैं, तो उनकी टोकन मनी या जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, पोर्टल पर लाभार्थी की सूची से उनका नाम स्वतः हटा दिया जाएगा और प्रतीक्षा सूची से अगले योग्य लाभार्थी का चयन कर लिया जाएगा। टोकन कन्फर्मेशन या लाभार्थी चयन की सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पोर्टल द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से भेजी जाएगी। कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक किसानों से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस पारदर्शी ई-लॉटरी प्रक्रिया में भाग लें।
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उप निदेशक कृषि हरीशंकर भार्गव ने बताया कि ई-लॉटरी प्रक्रिया में चयनित लाभार्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर upyantratracking.in पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी अपने पसंद के कृषि यंत्र खरीदने की स्वतंत्रता होगी। यंत्र की कुल लागत का कम से कम 50 प्रतिशत भुगतान लाभार्थी को स्वयं या अपने रक्त संबंधी के बैंक खाते से विक्रेता फर्म को ऑनलाइन, एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से हस्तांतरित करना होगा और इसका प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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यदि चयनित लाभार्थी निर्धारित समयावधि के अंदर खरीदे गए यंत्र का बिल पोर्टल पर अपलोड नहीं करते हैं, तो उनकी टोकन मनी या जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, पोर्टल पर लाभार्थी की सूची से उनका नाम स्वतः हटा दिया जाएगा और प्रतीक्षा सूची से अगले योग्य लाभार्थी का चयन कर लिया जाएगा। टोकन कन्फर्मेशन या लाभार्थी चयन की सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पोर्टल द्वारा स्वतः मैसेज के माध्यम से भेजी जाएगी। कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक किसानों से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस पारदर्शी ई-लॉटरी प्रक्रिया में भाग लें।
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