{"_id":"62168bb66815b565de1afdf8","slug":"behmai-case-district-government-advocate-sought-time-for-debate-now-hearing-will-be-held-on-28-akbarpur-news-knp6822332158","type":"story","status":"publish","title_hn":"बेहमई कांड : जिला शासकीय अधिवक्ता ने बहस के लिए मांगा समय, अब 28 को होगी सुनवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बेहमई कांड : जिला शासकीय अधिवक्ता ने बहस के लिए मांगा समय, अब 28 को होगी सुनवाई
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आसपास के लिए
बेहमई कांड में अब 28 को होगी बहस
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बहस के लिए मांगा समय
संवाद न्यूज एजेंसी
कानपुर देहात। बेहमई कांड में बुधवार को फिर से सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष मामले के प्रमुख बिंदुओं को रखा। इसके साथ ही बहस के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने 28 फरवरी तिथि निर्धारित कर दी है। इस मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में हो रही है।
बेहमई गांव में 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 20 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना में 41 साल बाद भी फैसला नहीं आ सका है। घटना की आरोपी फूलन देवी समेत कई आरोपियों व वादी राजाराम सिंह की मौत हो चुकी है। बुधवार को फिर से बहस शुरू हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने घटना के प्रमुख बिंदुओं से कोर्ट को अवगत कराया। इस दौरान विश्वनाथ कोर्ट में मौजूद रहा। जबकि श्यामबाबू का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र अधिवक्ता की तरफ से दिया गया। जेल में बंद पोसा अत्यधिक वृद्ध होने की वजह से पेशी पर नहीं लाया जा रहा है।
विज्ञापन
बेहमई कांड में अब 28 को होगी बहस
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बहस के लिए मांगा समय
संवाद न्यूज एजेंसी
कानपुर देहात। बेहमई कांड में बुधवार को फिर से सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष मामले के प्रमुख बिंदुओं को रखा। इसके साथ ही बहस के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने 28 फरवरी तिथि निर्धारित कर दी है। इस मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की अदालत में हो रही है।
बेहमई गांव में 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 20 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना में 41 साल बाद भी फैसला नहीं आ सका है। घटना की आरोपी फूलन देवी समेत कई आरोपियों व वादी राजाराम सिंह की मौत हो चुकी है। बुधवार को फिर से बहस शुरू हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने घटना के प्रमुख बिंदुओं से कोर्ट को अवगत कराया। इस दौरान विश्वनाथ कोर्ट में मौजूद रहा। जबकि श्यामबाबू का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र अधिवक्ता की तरफ से दिया गया। जेल में बंद पोसा अत्यधिक वृद्ध होने की वजह से पेशी पर नहीं लाया जा रहा है।
विज्ञापन