{"_id":"59f374534f1c1b68678b80c3","slug":"bar-in-front-of-school-bar-showing-disregard-of-supreme-court-directive","type":"story","status":"publish","title_hn":"पाठशाला के सामने मधुशाला, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को ठेंगा दिखा रही मधुशाला ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पाठशाला के सामने मधुशाला, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को ठेंगा दिखा रही मधुशाला
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
Updated Fri, 27 Oct 2017 11:31 PM IST
विज्ञापन
जीआईसी के सामने खुला शराब ठेका
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
स्कूल के ठीक सामने खुले शराब ठेके से अराजकता का माहौल है। छात्राएं आए दिन नशेड़ियों की अभद्रता का शिकार हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल व धार्मिक स्थलों से सौ मीटर के दायरे में शराब ठेका संचालन को प्रतिबंधित किया है।
उन्नाव/ औरासः इनायतपुर बर्रा में स्कूल के ठीक सामने खुले शराब ठेके से अराजकता का माहौल है। छात्राएं आए दिन नशेड़ियों की अभद्रता का शिकार हो रही हैं। इनायतपुर बर्रा में जीआईसी संचालित है। स्कूल के सामने बीस से तीस कदम की दूरी पर शराब ठेका है। शराब ठेके की वजह से स्कूल का शैक्षिक माहौल प्रभावित हो रहा है। वहीं छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावक परेशान रहते हैं।
कई अभिभावकों के अलावा जीआईसी के कार्यवाहक प्रिंसिपल मोतीलाल जिला प्रशासन से शराब ठेका हटाने की मांग कर चुके हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता संतोष कुमार यादव के अनुसार शराब ठेका के लाइसेंस के मानक होते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्नाव/ औरासः इनायतपुर बर्रा में स्कूल के ठीक सामने खुले शराब ठेके से अराजकता का माहौल है। छात्राएं आए दिन नशेड़ियों की अभद्रता का शिकार हो रही हैं। इनायतपुर बर्रा में जीआईसी संचालित है। स्कूल के सामने बीस से तीस कदम की दूरी पर शराब ठेका है। शराब ठेके की वजह से स्कूल का शैक्षिक माहौल प्रभावित हो रहा है। वहीं छात्राओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावक परेशान रहते हैं।
विज्ञापन
कई अभिभावकों के अलावा जीआईसी के कार्यवाहक प्रिंसिपल मोतीलाल जिला प्रशासन से शराब ठेका हटाने की मांग कर चुके हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता संतोष कुमार यादव के अनुसार शराब ठेका के लाइसेंस के मानक होते हैं।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल व धार्मिक स्थलों से सौ मीटर के दायरे में शराब ठेका संचालन को प्रतिबंधित किया है। प्रशासन को शराब ठेका हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए। जिला आबकारी अधिकारी एके शुक्ला ने बताया कि जांच कराई जाएगी। शराब ठेका नियमानुसार नहीं खुला है तो उसे हटवाया जाएगा।