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बांदा: 13 वर्ष पूर्व ठोकिया गिरोह ने की थी छह एसटीएफ जवानों की हत्या, 29 गवाहियां पूरी
Fri, 13 Mar 2020 03:14 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Fri, 13 Mar 2020 03:14 AM IST
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बांदा में लगभग 13 वर्ष पूर्व फतेहगंज थाना क्षेत्र के बघोलन तिराहे में दस्यु ठोकिया गिरोह ने छह एसटीएफ जवानों की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश (डकैती) के यहां चल रही सुनवाई में गुरुवार से अभियोजन पक्ष की बहस शुरू हो गई।
मामले में गवाही पूरी हो चुकी है। लगभग 29 लोगों ने गवाही दी है। मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। गुरुवार को विशेष शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने लगभग ढाई घंटे बहस की। उन्होंने 15 गवाहों के दर्ज बयानों को पढ़कर विशेष न्यायाधीश श्रीकृष्ण यादव के समक्ष अपने तर्क रखे।
उधर, अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डा.विचित्रवीर सिंह, सतीशचंद्र मिश्रा और रामस्वरूप सिंह आदि भी उपस्थित रहे। विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा दी जा रही दलीलों को नोट किया। अभियोजन की बहस अभी पूरी नहीं हुई है।
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गौरतलब है कि इस घटना सभी नामजद अभियुक्त घटना के बाद से ही जेल में हैं। गुरुवार को ये सभी अदालत लाए गए थे। उधर, इसी मामले में सीबीसीआईडी द्वारा अपनी जांच में क्लीनचिट दिए गए मोहम्मद अनीस को धारा 319 सीआरपीसी के तहत अदालत में तलब किए जाने की अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई अर्जी का अभी कोई निस्तारण नहीं हुआ।
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मामले में गवाही पूरी हो चुकी है। लगभग 29 लोगों ने गवाही दी है। मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। गुरुवार को विशेष शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने लगभग ढाई घंटे बहस की। उन्होंने 15 गवाहों के दर्ज बयानों को पढ़कर विशेष न्यायाधीश श्रीकृष्ण यादव के समक्ष अपने तर्क रखे।
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उधर, अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डा.विचित्रवीर सिंह, सतीशचंद्र मिश्रा और रामस्वरूप सिंह आदि भी उपस्थित रहे। विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा दी जा रही दलीलों को नोट किया। अभियोजन की बहस अभी पूरी नहीं हुई है।
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गौरतलब है कि इस घटना सभी नामजद अभियुक्त घटना के बाद से ही जेल में हैं। गुरुवार को ये सभी अदालत लाए गए थे। उधर, इसी मामले में सीबीसीआईडी द्वारा अपनी जांच में क्लीनचिट दिए गए मोहम्मद अनीस को धारा 319 सीआरपीसी के तहत अदालत में तलब किए जाने की अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई अर्जी का अभी कोई निस्तारण नहीं हुआ।