Banda: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 7 हजार का जुर्माना भी लगाया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बांदा
Published by: प्रसून शुक्ला
Updated Tue, 31 Mar 2026 08:10 PM IST
सार
Banda News: बांदा जिले की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में दोषी अर्जुन पाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 7,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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कोर्ट का फैसला
- फोटो : अमर उजाला