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Banda: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 7 हजार का जुर्माना भी लगाया

Tue, 31 Mar 2026 08:10 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बांदा Published by: प्रसून शुक्ला Updated Tue, 31 Mar 2026 08:10 PM IST
सार

Banda News: बांदा जिले की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में दोषी अर्जुन पाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 7,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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Banda: Banda POCSO court sentenced a man to 20 years imprisonment
कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

किशोरी से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में दोषी अर्जुन पाल को जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपों को साबित किया, जिसके बाद अदालत ने दोषी को सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी, ताकि उसे राहत मिल सके।

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