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बलवंत हत्याकांड : वादी पक्ष ने की आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करने की मांग

Sat, 08 Jul 2023 01:07 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 08 Jul 2023 01:07 AM IST
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Balwant murder case : Plaintiff demands rejection of bail application of accused
कानपुर देहात। बलवंत सिंह हत्याकांड के मामले में तीन आरोपियों ने जिला जज की अदालत में जमानत अर्जियां दाखिल की थीं। हर तारीख पर बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र देने से सुनवाई टल रही है।
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इस पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत से जमानत अर्जियों को खारिज करने की मांग की है। वहीं, अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि तय की है।
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12 दिसंबर 2020 को शिवली के सरैया लालपुर गांव निवासी व्यापारी बलवंत सिंह की रनियां थाने में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। मामले में तत्कालीन एसओजी टीम व शिवली थाना प्रभारी समेत कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
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तत्कालीन एसओजी प्रभारी व शिवली थाना प्रभारी राजेश सिंह व अन्य पुलिसकर्मी जेल भेजे गए थे। अब तक जेल में निरुद्ध पांच आरोपियों की ओर से जिला जज लालचंद गुप्ता की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई हैं।

वादी पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि शुक्रवार को तीन आरोपियों सोनू यादव, अनूप कुमार व दुर्वेश कुमार की अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत में बचाव पक्ष ने सुनवाई आगे बढ़ाने की मांग कर स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया।


इसका विरोध करते हुए अदालत से आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज करने की मांग गई है। इस पर अदालत ने जमानत पर सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि नियत की है।
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