फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Bail Pleas of Faiz Alam Rejected in ₹3200 Crore Illegal Transaction Case

Kanpur Fraud Case: 3200 करोड़ के फर्जीवाड़े में 50 हजार के इनामी फैज आलम की दो जमानत अर्जियां खारिज

Tue, 21 Jul 2026 12:38 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Tue, 21 Jul 2026 12:38 PM IST
सार

Kanpur News: 3200 करोड़ रुपये के कथित अवैध लेनदेन मामले में मुख्य आरोपी महफूज उर्फ पप्पू छुरी के बेटे और 50 हजार रुपये के इनामी फैज आलम को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर जिला जज अष्टम विजय कुमार गुप्ता ने उसकी दो जमानत अर्जियां खारिज कर दीं।

विज्ञापन
Bail Pleas of Faiz Alam Rejected in ₹3200 Crore Illegal Transaction Case
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी महफूज उर्फ पप्पू छुरी - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर जिले में सामने आए 3200 करोड़ रुपये के बहुचर्चित अवैध लेनदेन मामले में मुख्य आरोपी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मामले के मुख्य अभियुक्त महफूज उर्फ पप्पू छुरी के बेटे और 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी फैज आलम की दो अलग-अलग जमानत अर्जियों को न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया है।

विज्ञापन

यह महत्वपूर्ण फैसला अपर जिला जज (अष्टम) विजय कुमार गुप्ता की अदालत ने सुनवाई के बाद सुनाया है। आरोपी फैज आलम पर लोगों के फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल कर बैंक खाते खुलवाने और उनके जरिए करोड़ों रुपये का संदिग्ध लेनदेन करने के गंभीर आरोप दर्ज हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

फर्जी बैंक खाते खुलवाकर करोड़ों के लेनदेन

अदालत में मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर चकेरी के स्क्रैप कारोबारी अजय शुक्ला और जाजमऊ निवासी मोहम्मद आजम ने अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

विज्ञापन

दोनों पीड़ितों का गंभीर आरोप था कि आरोपी फैज आलम और उसके पिता ने मिलकर उनके महत्वपूर्ण व्यक्तिगत दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया। पीड़ितों की जानकारी के बिना फर्जी तरीके से विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाए गए और फिर उन बैंक खातों के जरिए लाखों-करोड़ों रुपये का अवैध लेनदेन कर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के खेल को अंजाम दिया गया।

पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल

जब पीड़ितों को उनके नाम पर हुए इस विशालकाय फर्जीवाड़े और आयकर विभाग के नोटिस का पता चला, तब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फैज आलम लगातार फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस प्रशासन की ओर से 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

बाद में पुलिस की विशेष टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी फैज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में बंद फैज आलम की ओर से दोनों दर्ज मुकदमों में जमानत के लिए अपर जिला जज (अष्टम) की अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने खारिज की जमानत

कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अपराध की गंभीरता, 3200 करोड़ रुपये के विशालकाय आर्थिक साम्राज्य और फर्जीवाड़े के साक्ष्यों को मजबूती से अदालत के सामने रखा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों का गहन अनुशीलन करने के बाद माना कि आरोपी पर लगे आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं।

इसके बाद अपर जिला जज अष्टम विजय कुमार गुप्ता ने आरोपी फैज आलम की दोनों जमानत याचिकाओं को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब आरोपी को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed