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Kanpur News: दहेज हत्या में आरोपी सास की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 19 Feb 2025 12:53 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Wed, 19 Feb 2025 12:53 AM IST
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Bail application of mother-in-law accused in dowry murder rejected
संवाद न्यूज एजेंसी
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कानपुर देहात। रसूलाबाद क्षेत्र के बंशीनिवादा में करीब तीन माह पहले विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी सास की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शिवली क्षेत्र के नौगांव निवासी मुन्नालाल ने रसूलाबाद थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने अपनी पुत्री रूबी की शादी 28 फरवरी 2019 को रसूलाबाद के बंशी निवादा निवासी आनंद कुमार के साथ की थी। शादी के बाद से पति सहित सभी ससुरालीजन उसकी पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे।
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26 अक्टूबर 2024 की रात को पति आनंद कुमार, सास सियाकली और ससुर बलवान सिंह सहित अन्य ससुरालियों ने योजनाबद्ध तरीके से तीन माह की गर्भवती उसकी पुत्री की हत्या कर घर से भाग गए। मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी सास सियाकली की ओर से बचाव पक्ष ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला जज छह की अदालत ने आरोपी सास की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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