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Kanpur News: किशोरी की हत्या में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Wed, 19 Feb 2025 12:53 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Wed, 19 Feb 2025 12:53 AM IST
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कानपुर देहात। शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी की हत्या कर शव नाले में फेंकने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 10 अक्तूबर 2024 को घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला। इसी दौरान 17 अक्तूबर को उसका शव गांव से कुछ दूर स्थित एक नाले में पड़ा मिला था। मामले में मृतक किशोरी की मां ने गांव के सचिन व उसके भाई मिलन के अलावा राजा बाबू व प्रेम के खिलाफ पुत्री की हत्या हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया था। जेल में निरुद्ध आरोपी राजा बाबू की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला जज 13/ पॉक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 10 अक्तूबर 2024 को घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला। इसी दौरान 17 अक्तूबर को उसका शव गांव से कुछ दूर स्थित एक नाले में पड़ा मिला था। मामले में मृतक किशोरी की मां ने गांव के सचिन व उसके भाई मिलन के अलावा राजा बाबू व प्रेम के खिलाफ पुत्री की हत्या हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था।
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पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया था। जेल में निरुद्ध आरोपी राजा बाबू की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अपर जिला जज 13/ पॉक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दी।
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