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कोर्ट के फैसले के आधार पर सेना करेगी कर्नल के खिलाफ कार्रवाई, जमानत मिलने पर भी होगी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी
Fri, 18 Dec 2020 11:57 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Fri, 18 Dec 2020 11:57 AM IST
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आरोपी कर्नल नीरज गहलोत
- फोटो : amar ujala
रूसी महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी कर्नल नीरज गहलोत पर सेना भी कार्रवाई करेगी। आरोपी को अगर जमानत मिलती है तो सेना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू करेगी। जमानत नहीं मिलने की दशा में कोर्ट के निर्णय के आधार पर सेना अपनी कार्रवाई शुरू करेगी।
सैन्य सूत्रों के अनुसार पुलिस ने सेना के बड़े अफसरों को जानकारी दे दी है। चूंकि रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज की है और मामला सिविल कोर्ट में शुरू हो गया है, कर्नल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
ऐसे में सेना कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी। सेना में गुण-दोष के आधार पर सजा का प्रावधान है। प्रमोशन रोकने के अलावा बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जा सकती है। कर्नल के इस कृत्य से सेना की छवि धूमिल हुई है। इस वजह से चार्जशीट में इसका भी उल्लेख किया जाएगा।
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सैन्य सूत्रों के अनुसार पुलिस ने सेना के बड़े अफसरों को जानकारी दे दी है। चूंकि रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज की है और मामला सिविल कोर्ट में शुरू हो गया है, कर्नल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
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ऐसे में सेना कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी। सेना में गुण-दोष के आधार पर सजा का प्रावधान है। प्रमोशन रोकने के अलावा बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जा सकती है। कर्नल के इस कृत्य से सेना की छवि धूमिल हुई है। इस वजह से चार्जशीट में इसका भी उल्लेख किया जाएगा।
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