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Kanpur News: कुकर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Fri, 12 Jul 2024 10:46 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jul 2024 10:46 PM IST
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Anticipatory bail application of misdeed accused rejected
कानपुर देहात। रसूलाबाद क्षेत्र के एक गांव में मंदिर में सो रहे बुजुर्ग पुजारी के साथ करीब 23 दिन पहले वहीं के रहने वाले व्यक्ति ने डरा धमका कर कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि रसूलाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसके 75 वर्षीय अविवाहित ताऊ घर के पास बने मंदिर में पूजा पाठ कर वहीं पर रहते हैं। 19 जून की रात ताऊ मंदिर में लेटे थे तभी गांव का रहने वाला रविंद्र कुमार उर्फ पिंकू मंदिर आया और ताऊ के साथ लेट गया और उनके साथ कुकर्म कर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। इस पर आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई अपर जिला जज / एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
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