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Kanpur News: बैनामा में कृषि भूमि दर्शा की स्टांप शुल्क चोरी, छह हजार जुर्माना लगा

Mon, 20 Nov 2023 12:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Mon, 20 Nov 2023 12:54 AM IST
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Agricultural land shown in deed of stamp duty evasion, fine of six thousand imposed
कानपुर देहात। डेरापुर के चिलौली में आवासीय भूमि को कृषक दर्शा बैनामा में स्टांप शुल्क की चोरी की गई। सहायक आयुक्त स्टांप की कोर्ट ने क्रेता पर छह हजार रुपये अर्थ दंड लगाया है। अब 76140 रुपये व डेढ़ फीसदी साधारण ब्याज समेत एक माह में धनराशि जमा करने का आदेश दिया है।
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चिलौली निवासी पप्पी देवी से औरैया के सत्तेश्वर निवासी शोभा पांडेय ने चिलौली गांव स्थित 0.2646 हेक्टेयर भूमि 22 जुलाई 2022 को खरीदी थी। गांव के एक व्यक्ति ने स्टांप शुल्क चोरी की शिकायत की। इस पर उप निबंधक डेरापुर ने स्थलीय जांच की। इसमें बैनामा वाली भूमि रूरा डेरापुर मार्ग के किनारे स्थित मिली। वर्ष 2015 में इसी गाटे में आवासीय दर से बैनामा कराए गए। जबकि 50 मीटर के दायरे में आबादी है। इस प्रकार 58240 रुपये स्टांप शुल्क व 11900 रुपये निबंधन शुल्क कम अदा करना पाया गया। सहायक आयुक्त स्टांप अशोक कटारिया की कोर्ट में सुनवाई हुई। क्रेतनी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि वह कम अदा किया स्टांप शुल्क जमा करने को तैयार है। कोर्ट ने बैनामा की छायाप्रति अवरूद्ध कर दी। छह हजार रुपये अर्थ दंड लगाया। कुल 76140 रुपये व बैनामा तिथि से वास्तविक अदायगी तक 1.5 फीसदी प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया। निर्णय के एक माह तक धनराशि जमा न करने पर भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।
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