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Kanpur News: रजिस्ट्री कराते समय सही पैन नंबर होता है जरूरी, एक अक्षर में अंतर से आ जाता नोटिस
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कानपुर। आयकर विभाग आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण कानपुर की ओर से बुधवार को कलक्ट्रेट परिसर, हमीरपुर में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एआईजी स्टांप समेत सब रजिस्ट्रार कार्यालय के अफसर शामिल हुए। इस दौरान आयकर विभाग के अफसरों ने संपत्ति पंजीकरण से संबंधित सूचनाओं पर जागरूक किया। कहा गया है कि रजिस्ट्री कराने वालों का सही पैन नंबर होना जरूरी है। पैन सही न होने पर संबंधित आयकर के रडार से गायब हो जाता है। और अक्षर में अंतर पर नोटिस पहुंच जाता है।
बैठक में संपत्ति पंजीकरण से संबंधित स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (एसएफटी) की रिपोर्टिंग, पैन, केवाईसी विवरण के अलावा नॉन पैन मामलों में फार्म 60/61 की अनिवार्यता की जानकारी दी गई। कहा गया कि लेन-देन विवरण सही होना चाहिए। एक भी अक्षर में अंतर होने से नोटिस की संभावना बन जाती है। इसके अलावा समय पर इसकी जानकारी आयकर विभाग को भेजनी चाहिए। इस मौके पर एआईजी स्टांप धीरेंद्र प्रसाद, हमीरपुर, मौदहा, सरीला और राठ के सब रजिस्ट्रार के अलावा आयकर विभाग की ओर से सहायक निदेशक एसके वर्मा, टैक्स आफीसर संजय कुमार आदि थे।
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बैठक में संपत्ति पंजीकरण से संबंधित स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (एसएफटी) की रिपोर्टिंग, पैन, केवाईसी विवरण के अलावा नॉन पैन मामलों में फार्म 60/61 की अनिवार्यता की जानकारी दी गई। कहा गया कि लेन-देन विवरण सही होना चाहिए। एक भी अक्षर में अंतर होने से नोटिस की संभावना बन जाती है। इसके अलावा समय पर इसकी जानकारी आयकर विभाग को भेजनी चाहिए। इस मौके पर एआईजी स्टांप धीरेंद्र प्रसाद, हमीरपुर, मौदहा, सरीला और राठ के सब रजिस्ट्रार के अलावा आयकर विभाग की ओर से सहायक निदेशक एसके वर्मा, टैक्स आफीसर संजय कुमार आदि थे।
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