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लोकसभा चुनाव नामांकन की 250 सीडी गुम
Kanpur
Updated Tue, 12 Feb 2013 05:31 AM IST
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कानपुर। लोकसभा चुनाव 2009 के नामांकन से मतदान के दिन तक कराई गई वीडियोग्राफी की 250 सीडी गुम हो गई है। हाईकोर्ट से सीडी को पेश करने का आदेश होने पर यह मामला जिला प्रशासन के गले की फांस बन गया है। चुनाव में नामांकन रद होने पर प्रत्याशी राजेंद्र सिंह यादव ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। इस पर 14 फरवरी को नामांकन की सीडी समेत डीएम को तलब किया गया है। इसे लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट में पूरे दिन माथापच्ची चलती रही लेकिन सीडी का कहीं अता-पता नहीं चला। इस लापरवाही में डीएम की नाराजगी की गाज कई बाबुओं पर गिर सकती है। सीडी गुम होने की जांच एडीएम फाइनेंस को दी गई है।
शिवकटरा काजीखेड़ा निवासी राजेंद्र सिंह यादव ने हाईकोर्ट में अकबरपुर से सांसद राजाराम पाल के खिलाफ रिट दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नामांकन कराया था, जिसे गलत तरीके से खारिज कर दिया गया। रिट के मुताबिक वह क्रम संख्या 44 अकबरपुर क्षेत्र में नामांकन कराने गए तो उन्हें क्रम संख्या 43 कानपुर क्षेत्र में भेज दिया गया। वहां नामाकंन पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि इसे क्रम संख्या 44 में जमा होना चाहिए था। इस मामले में हाईकोर्ट ने नामांकन की वीडियोग्राफी की सीडी समेत जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी अग्रवाल को 14 फरवरी को तलब किया है। जब सीडी खोजी गई तो इसका कहीं पता नहीं चला। बताया गया है कि सीडी का जिम्मा मनोरंजन कर विभाग को दिया गया था। नामांकन और वोटिंग के दिन कराई गई वीडियोग्राफी की करीब 250 सीडी थीं, जिनमें से एक भी नहीं मिल रही है। सोमवार को पूरे दिन कलेक्ट्रेट में इस मामले में चखचख रही और डीएम का पारा चढ़ा रहा। कई बाबुओं पर इसकी गाज गिर सकती है। उधर, इस मामले से गुस्साए डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह से अच्छे बाबुओं का ब्योरा मांगा है, जिन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। उधर, एडीएम सिटी अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले की जांच एडीएम फाइनेंस को दी गई है। एडीएम फाइनेंस एसपी सिंह ने कहा कि अभी उन्हें इस बारे में पत्र नहीं मिला है।
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शिवकटरा काजीखेड़ा निवासी राजेंद्र सिंह यादव ने हाईकोर्ट में अकबरपुर से सांसद राजाराम पाल के खिलाफ रिट दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नामांकन कराया था, जिसे गलत तरीके से खारिज कर दिया गया। रिट के मुताबिक वह क्रम संख्या 44 अकबरपुर क्षेत्र में नामांकन कराने गए तो उन्हें क्रम संख्या 43 कानपुर क्षेत्र में भेज दिया गया। वहां नामाकंन पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि इसे क्रम संख्या 44 में जमा होना चाहिए था। इस मामले में हाईकोर्ट ने नामांकन की वीडियोग्राफी की सीडी समेत जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी अग्रवाल को 14 फरवरी को तलब किया है। जब सीडी खोजी गई तो इसका कहीं पता नहीं चला। बताया गया है कि सीडी का जिम्मा मनोरंजन कर विभाग को दिया गया था। नामांकन और वोटिंग के दिन कराई गई वीडियोग्राफी की करीब 250 सीडी थीं, जिनमें से एक भी नहीं मिल रही है। सोमवार को पूरे दिन कलेक्ट्रेट में इस मामले में चखचख रही और डीएम का पारा चढ़ा रहा। कई बाबुओं पर इसकी गाज गिर सकती है। उधर, इस मामले से गुस्साए डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह से अच्छे बाबुओं का ब्योरा मांगा है, जिन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। उधर, एडीएम सिटी अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले की जांच एडीएम फाइनेंस को दी गई है। एडीएम फाइनेंस एसपी सिंह ने कहा कि अभी उन्हें इस बारे में पत्र नहीं मिला है।
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