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जहरीली शराब बनाने में दो आरोपियों को चार-चार साल की सजा
Updated Sun, 02 Dec 2018 12:50 AM IST
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कानपुर देहात। जिला एवं सत्र न्यायालय के एडीजे सप्तम की अदालत में चल रहे जहरीली शराब बनाने के मामले में दो आरोपियों को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अभियुक्तों पर आठ आठ हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
शनिवार को एडीजे सप्तम के एडीजीसी लाल मोहम्मद ने बताया कि मंगलपुर थाने के उपनिरीक्षक शिवराम सिंह ने बीते 7 अगस्त 2012 को प्राथमिक विद्यालय साहनीपुर के पीछे टीम के साथ छापेमारी कर अवैध रूप से बन रही नकली व जहरीली शराब बनाते हुए नयापुरवा मंगलपुर निवासी जय सिंह व मंगलपुर निवासी पिंकू पाल को गिरफ्तार किया था। मौके से शराब बनाने के उपकरण, भट्टी, भारी मात्रा में लहन व देशी शराब बरामद की थी। इस मामले में उपनिरीक्षक ने मंगलपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे सप्तम अखिलेश कुमार पाठक ने दोनों आरोपियों को चार- चार साल का कठोर कारावास के साथ ही आठ आठ हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर एक एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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शनिवार को एडीजे सप्तम के एडीजीसी लाल मोहम्मद ने बताया कि मंगलपुर थाने के उपनिरीक्षक शिवराम सिंह ने बीते 7 अगस्त 2012 को प्राथमिक विद्यालय साहनीपुर के पीछे टीम के साथ छापेमारी कर अवैध रूप से बन रही नकली व जहरीली शराब बनाते हुए नयापुरवा मंगलपुर निवासी जय सिंह व मंगलपुर निवासी पिंकू पाल को गिरफ्तार किया था। मौके से शराब बनाने के उपकरण, भट्टी, भारी मात्रा में लहन व देशी शराब बरामद की थी। इस मामले में उपनिरीक्षक ने मंगलपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे सप्तम अखिलेश कुमार पाठक ने दोनों आरोपियों को चार- चार साल का कठोर कारावास के साथ ही आठ आठ हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर एक एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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