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हत्या युक्त डकैती में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास
Updated Sun, 29 Jul 2018 01:12 AM IST
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कानपुर देहात। जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र की अदालत ने चल रहे हत्यायुक्त डकैती के मामले में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ अभियुक्तों को 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भुगतना होगा।
जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र के सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बताया कि अलीगढ़ जिले के कस्बा व थाना इगलास निवासी अजय कुमार ने बिल्हौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ट्रक का खलासी है। वह और ग्राम हरिया की नगरिया थाना इगलास जिला अलीगढ़ निवासी ट्रक चालक बजेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू के साथ कानपुर से ट्रक में कबाड़ लादकर इगलास वापस जा रहे थे। तभी रास्ते में फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के आगू गांव निवासी विजय कुमार, कानपुर नगर के थाना चकेरी पटेल नगर निवासी सुनित कुमार, महाराजपुर थाना क्षेत्र के टिकरा पैगंबरपुर निवासी अमर सिंह, सुजागंज फैजाबाद के दफियापुर गांव निवासी अजय, चकेरी थाना क्षेत्र के हरजिंदर नगर निवासी रामू जायसवाल, गुड्डू यादव व धीरज सिंह सवारी बनकर ट्रक में सवार हो गए। वादी ने पुलिस को बताया कि 23 नवंबर 2005 की रात वह बिल्हौर स्थित पापा होटल में सभी ने रुककर खाना खाया, जिसके बाद रात करीब 1:30 बजे ट्रक से इगलास के लिए निकले। करीब दो किलोमीटर चलने के बाद उक्त लोगों ने उसे व ड्राइवर को लात घूसे व लोहे की रॉड से पीटने लगे।
बदमाशों ने चालक की हत्या कर दी और उसे मरा समझकर ट्रक के नीचे फेंक दिया और ट्रक लूटकर भाग गए। पुलिस ने विजय कुमार, सुनित कुमार, अमर सिंह, अजय व रामू जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, चालक का शव व लूटा हुआ ट्रक बरामद कर लिया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र बृज भूषण यादव ने पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने प्रत्येक अभियुक्त को 15-15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए है। अर्थदंड की धनराशि से आधी धनराशि वादी अजय को बतौर मुआवजा दी जाएगी। जुर्माना न अदा करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र के सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बताया कि अलीगढ़ जिले के कस्बा व थाना इगलास निवासी अजय कुमार ने बिल्हौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ट्रक का खलासी है। वह और ग्राम हरिया की नगरिया थाना इगलास जिला अलीगढ़ निवासी ट्रक चालक बजेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू के साथ कानपुर से ट्रक में कबाड़ लादकर इगलास वापस जा रहे थे। तभी रास्ते में फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के आगू गांव निवासी विजय कुमार, कानपुर नगर के थाना चकेरी पटेल नगर निवासी सुनित कुमार, महाराजपुर थाना क्षेत्र के टिकरा पैगंबरपुर निवासी अमर सिंह, सुजागंज फैजाबाद के दफियापुर गांव निवासी अजय, चकेरी थाना क्षेत्र के हरजिंदर नगर निवासी रामू जायसवाल, गुड्डू यादव व धीरज सिंह सवारी बनकर ट्रक में सवार हो गए। वादी ने पुलिस को बताया कि 23 नवंबर 2005 की रात वह बिल्हौर स्थित पापा होटल में सभी ने रुककर खाना खाया, जिसके बाद रात करीब 1:30 बजे ट्रक से इगलास के लिए निकले। करीब दो किलोमीटर चलने के बाद उक्त लोगों ने उसे व ड्राइवर को लात घूसे व लोहे की रॉड से पीटने लगे।
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बदमाशों ने चालक की हत्या कर दी और उसे मरा समझकर ट्रक के नीचे फेंक दिया और ट्रक लूटकर भाग गए। पुलिस ने विजय कुमार, सुनित कुमार, अमर सिंह, अजय व रामू जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, चालक का शव व लूटा हुआ ट्रक बरामद कर लिया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र बृज भूषण यादव ने पांचों अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने प्रत्येक अभियुक्त को 15-15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए है। अर्थदंड की धनराशि से आधी धनराशि वादी अजय को बतौर मुआवजा दी जाएगी। जुर्माना न अदा करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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