फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   ई-वे बिल न होने पर तंबाकू कारोबारी को भरना पड़ा जुर्माना

ई-वे बिल न होने पर तंबाकू कारोबारी को भरना पड़ा जुर्माना

Tue, 20 Mar 2018 12:04 AM IST
Updated Tue, 20 Mar 2018 12:04 AM IST
विज्ञापन
ई-वे बिल न होने पर तंबाकू कारोबारी को भरना पड़ा जुर्माना
कायमगंज। तंबाकू लदे ट्रकों का ई-वे बिल टू न होने पर वाणिज्य कर विभाग ने तंबाकू व्यापारी पर 6.38 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। सचल दल प्रभारी सुदेश कुमार राय ने बताया कि फर्म मालिक के पास माल के साथ जीएसटी के तहत ई-वे बिल टू नहीं था। इस कारण व्यापारी से अर्थदंड जमा कराया गया।
विज्ञापन



17 मार्च को तंबाकू भरे 340 बोरे ट्रक से उड़ीसा भेजे रहे थे। शनिवार की रात वाणिज्य कर विभाग के सचलदल टीम ने सेंट्रल जेल के पास ट्रक को रोक लिया और तंबाकू से संबंधित प्रपत्र और जीएसटी के तहत ई-वे बिल टू मांगा। ट्रक चालक के पास प्रपत्र न होने पर व्यापारी को इसकी जानकारी दी गई। तंबाकू कारोबारी को सोमवार को
विज्ञापन



प्रपत्र दिखाने का समय दिया गया। टीम ने ट्रक को सीज कर दिया था। सोमवार को कायमगंज की फर्म मानस इंटरप्राइजेज के मालिक ने वाणिज्य कर कार्यालय में कर अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा। बताया कि ट्रक में लदी तंबाकू की कीमत 11 लाख 39 हजार रुपये है। तंबाकू कारोबारी के पस ई-वे बिल टू नहीं था। सचल दल प्रभारी सुदेश कुमार राय ने बताया कि फर्म मालिक पर ई वे बिल टू नहीं था। इस कारण व्यापारी से 6 लाख 38 हजार रुपये का अर्थदंड जमा कराया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

तंबाकू कारोबारी को भरना पड़ा जुर्माना
जीएसटी के तहत ई-वे बिल टू न होने पर वाणिज्य कर विभाग ने तंबाकू व्यापारी पर 6.38 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed