Banda: गैंगस्टर महिला की 14.42 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर हुई कार्रवाई
यूपी के बांदा जिले में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर मादक पदार्थों की तस्करी करने की आरोपी मां-बेटी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। आरोपी महिलाओं की लगभग 14.42 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी गई है।
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बांदा जिले के बबेरू में मादक पदार्थों की तस्करी करने की आरोपी मां-बेटी की लगभग 14.42 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति बुधवार को कुर्क की गई। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर यह कार्रवाई गांधीनगर मोहल्ले में की गई। डिग्गी पिटवाकर चल अचल संपत्ति को कुर्क करते हुए मकानों को सील किया गया। आरोपी महिला गिरोह बनाकर लगातार मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थी।
कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर मोहल्ले की रहने वाली शांति देवी, उसके पति रामराज यादव व पुत्री निशा यादव द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी कर अर्जित की गई 14 करोड़ 41 लाख 56 हजार 400 रुपये की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया। इसमें शांति देवी के दो प्लाट, एक मकान, स्टील गेट, चक्की, सोफा, अलमारी, फ्रिज, पंखा, टीवी, नल सबमर्सिबल कुल अनुमानित कीमत 13.08 करोड़। उसके पति रामराज के जमीन व मकान की कीमत लगभग 0.35 करोड़ व पुत्री निशा की जमीन और मकान व स्कूटी अनुमानित कीमत 0.99 करोड़ है।
पुलिस के मुताबिक शांति देवी के खिलाफ वर्ष 2008, 2011, 2019, 2021, 2022 में बबेरू कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किए गए थे। शांति देवी बबेरू कोतवाली से हिस्ट्रीशीटर भी है। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ने पहली जून को कुर्की के आदेश दिए थे। इसके तहत बुधवार को दोपहर 12 बजे के करीब यह कार्रवाई की गई है। खास बात यह रही कि जिस मकान की कुर्की की गई वह मकान प्रधानमंत्री आवास योजना से बने हैं। कुर्की कार्रवाई में एसडीएम रावेंद्र सिंह, सीओ बबेरू राकेश सिंह, कोतवाली प्रभारी पंकज सिंह, तहसीलदार अभिनव तिवारी, नगर पंचायत ईओ रामबदन यादव, लेखपाल और कानूनगो संग भारी पुलिस बल रहा।