फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   12 years imprisonment for the person who raped a girl

Kanpur News: युवती से दुष्कर्म करने वाले को 12 वर्ष की कैद

Sat, 22 Feb 2025 12:16 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 22 Feb 2025 12:16 AM IST
विज्ञापन
12 years imprisonment for the person who raped a girl
महोबा। युवती को नौकरी लगवाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोषी को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।
विज्ञापन

थाना पनवाड़ी के एक गांव निवासी युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी गांव के ही कपिल से फोन पर बात होती थी। तीन अगस्त 2021 को कपिल ने उसे फोन कर बुलाया। कहा कि उसके साथ नौकरी करने अहमदाबाद चलो। वहीं पर दोनों लोग शादी कर लेंगे और रुपये कमाएंगे। इसके बाद कपिल उसे उरई ले गया।
विज्ञापन

पांच अगस्त को दोनों अहमदाबाद पहुंचे। जहां वह अपने मित्र के कमरे में ले गया और शारीरिक शोषण करने लगा। तब युवती ने परिजनों को फोन पर सूचना दी। 19 अगस्त की शाम कपिल उसे उरई लाया और शादी करने का दबाव बनाते हुए धमकाया। किसी तरह घर पहुंची पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर कपिल के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सर्वाेत्तमा नगेश शर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर कपिल राजपूत को 12 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed