{"_id":"5e21c4d98ebc3e4af41f9f9f","slug":"10-year-rigorous-imprisonment-for-misdeed-with-teenager","type":"story","status":"publish","title_hn":"कन्नौज: किशोरी से दुष्कर्म में 10 साल का सश्रम कारावास, पीड़िता को 12 हजार देने का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कन्नौज: किशोरी से दुष्कर्म में 10 साल का सश्रम कारावास, पीड़िता को 12 हजार देने का आदेश
Fri, 17 Jan 2020 08:24 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Fri, 17 Jan 2020 08:24 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
कन्नौज में अपर जिला जज प्रथम व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दो साल पहले किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने वसूले जाने वाले जुर्माने मेें से पीड़ित पक्ष को 12 हजार रुपये देने का आदेश किया है।
शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा के अनुसार थाना इंदरगढ़ क्षेत्र के एक पिता ने बताया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री को 14 जनवरी 2018 को हरदोई क्षेत्र के थाना बेहटा गोकुल खैराहाया निवासी जवाहर घर से बहला-फुसलाकर ले गया। पीड़ित पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
किशोरी को लेकर आरोपी दिल्ली, आंध्र प्रदेश समेत कई जगह घुमता रहा। करीब एक माह की कोशिश के बाद पुलिस ने किशोरी को आरोपी के पास से तलाश लिया। किशोरी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी के खिलाफ बयान दिए। साथ ही दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन
शुक्रवार को अपर जिला जज प्रथम व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामबरन सरोज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जवाहर को धारा 363, 366 व पॉक्सो में सात-सात साल की कैद व पांच- पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं धारा 376 में 10 साल की कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। कोर्ट ने आरोपी से वसूले जाने वाले 25 हजार जुर्माने में से पीड़िता को 12 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा के अनुसार थाना इंदरगढ़ क्षेत्र के एक पिता ने बताया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री को 14 जनवरी 2018 को हरदोई क्षेत्र के थाना बेहटा गोकुल खैराहाया निवासी जवाहर घर से बहला-फुसलाकर ले गया। पीड़ित पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
विज्ञापन
किशोरी को लेकर आरोपी दिल्ली, आंध्र प्रदेश समेत कई जगह घुमता रहा। करीब एक माह की कोशिश के बाद पुलिस ने किशोरी को आरोपी के पास से तलाश लिया। किशोरी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी के खिलाफ बयान दिए। साथ ही दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन
शुक्रवार को अपर जिला जज प्रथम व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामबरन सरोज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जवाहर को धारा 363, 366 व पॉक्सो में सात-सात साल की कैद व पांच- पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं धारा 376 में 10 साल की कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। कोर्ट ने आरोपी से वसूले जाने वाले 25 हजार जुर्माने में से पीड़िता को 12 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।