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Kannauj News: गैंगस्टर एक्ट में दो बदमाशों को चार साल कैद की सजा

Thu, 16 May 2024 10:24 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज Updated Thu, 16 May 2024 10:24 PM IST
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Two miscreants sentenced to four years imprisonment under Gangster Act
कन्नौज। डेढ़ साल पहले तालग्राम थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद मां और बेटी की हत्या के आरोपियों को अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों डेढ़ साल से जेल में ही बंद हैं। अदालत ने दोनों के खिलाफ पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के मुकदमों का कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।
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घटना डेढ़ साल पहले अक्टूबर 2022 में तालग्राम थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोपियों ने मां-बंटी से दुष्कर्म के बाद दोनों की हत्या करदी थी। दोनों पिछले डेढ़ साल से जेल में ही हैं। शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि मां-बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने भोजापुर गांव निवासी योगेश उर्फ पंगा व समर पाल को गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच के दौरान यह सामने आया था कि आरोपी योगेश उर्फ पंगा और समर पाल संगठित गिरोह बनाकर अपराध करते हैं।
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दोनों के खिलाफ पहले से भी हत्या, दुष्कर्म, लूट, चोरी व डकैती के कई मुकदमे दर्ज हैं। तालग्राम के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश शर्मा ने डीएम के अनुमोदन और एसपी की संस्तुति के बाद दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। तीन महीने पहले ही 20 फरवरी 2024 को अदालत में चार्जशीट दायर की थी। अभियोजन पक्ष की तरफ से आठ गवाह पेश किए गए। इस मामले में सुनवाई के बाद गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) नंद कुमार ने योगेश उर्फ पंगा व समर पाल को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत चार-चार साल का कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दोनों अपराधी हत्या व बलात्कार के आरोप में पिछले डेढ़ साल से जिला कारागार में बंद हैं। उस मुकदमे का ट्रायल चल रहा है।
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