फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Three life imprisonment for killing of farmer, special judge SC ST court gives verdict in five year old case

किसान की हत्या में तीन को उम्रकैद, विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने पांच साल पुराने मामले में सुनाया फैसला

Fri, 07 Feb 2020 11:58 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 07 Feb 2020 11:58 PM IST
विज्ञापन
Three life imprisonment for killing of farmer, special judge SC  ST court gives verdict in five year old case
कन्नौज। पांच साल पहले एक मुकदमे में गवाही देने से एक दिन पहले तीन लोगों ने पत्नी के साथ खेत पर जाते समय किसान की दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। हमलावरों ने किसान पर 23 वार किए थे। गर्दन धड़ से अलग हो गई थी। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर सभी दोषियों को उम्रकैद व 23-23 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। वसूली जाने वाली धनराशि में पीड़िता को 35 हजार रुपये देने के आदेश दिए। वहीं, कोर्ट को जुर्माना न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता यतेंद्र पाल के अनुसार थाना सौरिख के अरुहो निवासी गुड्डी देवी पत्नी नरेंद्र कठेरिया ने बताया कि गांव के रजनेश, प्रेमचंद्र एक मामले में आरोपी थे। आठ सितंबर 2015 को कचहरी में इस मामले की गवाही होनी थी। इसमें पति गवाह थे। आरोपियों ने कोर्ट में गवाही देने से मना किया। पति के न मानने पर वह रंजिश मान गए। सात सितंबर 2015 को नरेंद्र कठेरिया पत्नी गुड्डी के साथ बाइक से धान के खेत में जा रहे थे। रास्ते में नित्य क्रिया के लिए रुकने पर आरोपी रजनेश, प्रेमचंद्र और सुरेंद्र ने पकड़ कर अभद्रता शुरू कर दी। विरोध पर पत्नी के सामने नरेंद्र कठेरिया पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोपियों ने नरेंद्र कठेरिया का सिर धड़ से अलग कर दिया था। पत्नी के शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। महिला ने इन सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन

शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट सत्येंद्र कुमार बाजपेयी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों दोषियों को उम्रकैद व 23-23 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट को जुर्माना न देने पर सभी दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed