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Kannauj News: तारीखें बुलातीं रहीं 17 साल, जुर्माना लगा डेढ़ हजार

Thu, 16 Jul 2026 11:42 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jul 2026 11:42 PM IST
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The dates kept calling for 17 years; a fine of 1,500 was imposed.
कन्नौज। तारीख पर तारीख...सड़क हादसे का मामला 17 साल तक तिर्वा के ग्राम न्यायालय में चलता रहा। पीड़ित को इंसाफ के इंतजार में तारीखें बुलातीं रहीं। गुरुवार को जब फैसले की घड़ी आई तो डेढ़ हजार रुपये जुर्माने के साथ फाइल बंद हो गई। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन का कारावास भुगतने का आदेश दिया।
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मामले में दर्ज किए गए मुकदमे में बताया गया कि 15 सितंबर 2009 की शामसात बजे कोतवाली तिर्वा के लोहामढ़ गांव के समीप वाहन चालक ने रामभरोसे तिवारी को टक्कर मार कर घायल कर दिया था। प्रकरण का वाद ग्राम न्यायालय तिर्वा में 17 साल चला। न्यायालय ने आरोपी चालक औरैया जिले के नवीन बस्ती भरथना रोड विधूना निवासी दीपेंद्र उर्फ दीपू को 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया। 17 साल तक वादी रामभरोसे समेत आरोपी दीपू तारीख पर तारीख लेते रहे। कोर्ट ने हादसे में एक हजार रुपये तथा लापरवाही पर 500 रुपये अर्थदंड का फैसला सुनाया।
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