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मासूम से छेड़खानी करने में पांच साल की कैद

Tue, 11 Feb 2020 11:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 11 Feb 2020 11:33 PM IST
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teasing
कन्नौज। छह वर्षीय मासूम से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को दो साल बाद पांच साल की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त पर कोर्ट ने आर्थिक दंड भी लगाया है।
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इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव गपचरियापुर निवासी शेखर ने तीन मार्च 2018 को छह वर्षीय मासूम से छेड़खानी की थी। आरोपी उसे बहलाकर खेत की ओर ले गया था। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर अभियुक्त ने धमकी भी दी थी। पीड़िता की मां ने शेखर के खिलाफ छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट /अपर सत्र न्यायाधीश रामबरन सरोज ने मामले की सुनवाई की। शेखर पर लगाए गए आरोप सही साबित हुए। उसे पांच साल की कैद और साढ़े आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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