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चार श्रेणियों में बांटा जाएगा ठोस अपशिष्ट: सरफा
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरसहायगंज। नगर पालिका परिषद सभागार में मंगलवार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के क्रियान्वयन पर कार्यशाला हुई। इसमें जिला पर्यावरण समिति की सरफा हसन ने पालिका कर्मचारियों को नए नियम बताए।
सरफा हसन ने बताया कि नए नियम-2026, 2016 के नियमों का संशोधित रूप हैं, जिनमें कचरे को स्रोत पर ही चार श्रेणियों - गीला, सूखा, सैनिटरी व विशेष देखभाल में अलग करना अनिवार्य है। नगर पालिकाओं को इनका अलग संग्रहण, परिवहन व वैज्ञानिक निस्तारण करना होगा। मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस, होटल जैसे बड़े संस्थानों को अपने कचरे का निस्तारण स्वयं करना होगा। अधिशासी अधिकारी अनिल पंडित ने बताया, नगर में पहले से चार श्रेणियों में कचरा संग्रहण होता है। नागरिकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलेगा। लक्ष्य स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण है।
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गुरसहायगंज। नगर पालिका परिषद सभागार में मंगलवार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के क्रियान्वयन पर कार्यशाला हुई। इसमें जिला पर्यावरण समिति की सरफा हसन ने पालिका कर्मचारियों को नए नियम बताए।
सरफा हसन ने बताया कि नए नियम-2026, 2016 के नियमों का संशोधित रूप हैं, जिनमें कचरे को स्रोत पर ही चार श्रेणियों - गीला, सूखा, सैनिटरी व विशेष देखभाल में अलग करना अनिवार्य है। नगर पालिकाओं को इनका अलग संग्रहण, परिवहन व वैज्ञानिक निस्तारण करना होगा। मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस, होटल जैसे बड़े संस्थानों को अपने कचरे का निस्तारण स्वयं करना होगा। अधिशासी अधिकारी अनिल पंडित ने बताया, नगर में पहले से चार श्रेणियों में कचरा संग्रहण होता है। नागरिकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलेगा। लक्ष्य स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण है।
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