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Kannauj News: फसल नुकसान पर 72 घंटे में दें सूचना, मिलेगा बीमा का लाभ
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कन्नौज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों को प्रतिकूल मौसम से फसलों को हुए नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। उप निदेशक कृषि संतोष कुमार ने मंगलवार को बताया कि खरीफ सीजन-2026 में अधिसूचित फसलों का बीमा कराया गया है।
उन्होंने बताया कि जिले में खरीफ-2026 के लिए धान, मक्का, बाजरा और तिल फसलों को अधिसूचित किया गया है। अत्यधिक वर्षा, सूखा, बाढ़, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली, ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर बीमा लाभ दिया जाएगा। साथ ही कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल को 14 दिन तक होने वाले निर्धारित जोखिमों से नुकसान पर भी क्षतिपूर्ति मिलेगी।
उप निदेशक कृषि ने अपील की कि वर्तमान मौसम में यदि किसी बीमित किसान की फसल प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त होती है तो वह 72 घंटे के भीतर सूचना जरूर दें। किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित बैंक शाखा, कृषि विभाग के अधिकारी, किसान समूह या ग्राम पंचायत सदस्य के माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है।
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उन्होंने बताया कि जिले में खरीफ-2026 के लिए धान, मक्का, बाजरा और तिल फसलों को अधिसूचित किया गया है। अत्यधिक वर्षा, सूखा, बाढ़, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली, ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर बीमा लाभ दिया जाएगा। साथ ही कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल को 14 दिन तक होने वाले निर्धारित जोखिमों से नुकसान पर भी क्षतिपूर्ति मिलेगी।
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उप निदेशक कृषि ने अपील की कि वर्तमान मौसम में यदि किसी बीमित किसान की फसल प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त होती है तो वह 72 घंटे के भीतर सूचना जरूर दें। किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित बैंक शाखा, कृषि विभाग के अधिकारी, किसान समूह या ग्राम पंचायत सदस्य के माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है।
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