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Kannauj News: कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटे

Thu, 15 Oct 2026 12:35 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:35 AM IST
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No eligible person should be left out of the voter list.
छिबरामऊ। मतदाता सूची को दुरुस्त करने और प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल कराने के उद्देश्य से बुधवार को बीएलओ और सुपरवाइजर के तीन दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत तहसील सभागार में हुई।
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16 अक्तूबर तक चलने वाले प्रशिक्षण में कर्मचारियों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने और संशोधन करने के लिए फॉर्म छह, छह-ए, सात और आठ भरने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। एसडीएम ज्ञानेंद्र द्विवेदी ने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बीएलओ और सुपरवाइजर को मतदाता सूची से संबंधित कार्यों की जानकारी दी। मतदाता सूची निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए सभी कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करें। तहसीलदार अभिनव वर्मा ने कहा कि मतदाताओं से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निस्तारण किया जाए। नाम, पता और अन्य विवरणों में त्रुटियों को दूर करने के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाए।
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इनसेट
जानिए, किस काम आता है कौन सा फॉर्म
फॉर्म छह : पहली बार मतदाता बनने के लिए या किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। पात्र भारतीय नागरिक निर्धारित आयु और अन्य निर्वाचन संबंधी शर्तें पूरी करने पर आवेदन कर सकते हैं।
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फॉर्म छह-ए : विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का आवेदन फॉर्म है। इसके लिए निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी है।

फॉर्म सात : मतदाता सूची में दर्ज नाम हटाने या किसी नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। नाम हटाने का अनुरोध निर्धारित नियमों और जांच के आधार पर ही स्वीकार किया जाता है।

फॉर्म आठ : मतदाता सूची में दर्ज विवरणों में सुधार, निवास स्थान बदलने पर उसी निर्वाचन क्षेत्र के भीतर या दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण, मतदाता पहचान पत्र के प्रतिस्थापन और दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नित करने जैसे कार्यों के लिए इस फॉर्म का उपयोग किया जाता है।
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