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कोरोना को लेकर फैलाई अफवाह तो कार्रवाई
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कन्नौज। कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर चल रहा है। कुछ लोग तरह-तरह की पोस्ट कर भ्रम फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की तैयारी की है। डीजीपी ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया सेल ने निगरानी बढ़ा दी है।
सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं। कहीं कोरोना होने की अफवाह फैलाई जा रही तो कहीं लोग मजाक के साथ अभद्र लेख और ऑडियो-वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। इससे लोग भयभीत हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई अफवाह न फैले इसके लिए डीजीपी ने बड़ा फैसला लिया है। सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। सोशल मीडिया सेल को निगरानी के साथ ऐसे लोगों की पहचान करने की जिम्मेदारी दी है।
एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि कोई भी अफवाह न फैलाए। अफवाहों को वायरल न करें। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी।
इन धाराओं में हो सकती है कार्रवाई
आईपीसी की धारा 188: सरकारी नियमों का उल्लंघन करना। एक से छह माह तक की सजा और जुर्माना।
आईपीसी की धारा 269: उपेक्षापूर्ण कार्य करना इससे कि कोई बीमार हो जाए। छह माह तक की सजा और जुर्माना।
आईपीसी की धारा 270: जानबूझकर ऐसे कृत्य करना जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे। दो साल तक की सजा और जुर्माना।
आईपीसी की धारा 153: मतभेद फैलाना। एक साल तक की कैद और जुर्माना।
धारा 61आईटी एक्ट: सोशल मीडिया में अफवाह फैलाना। एक साल तक की सजा और जुर्माना।
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सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं। कहीं कोरोना होने की अफवाह फैलाई जा रही तो कहीं लोग मजाक के साथ अभद्र लेख और ऑडियो-वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। इससे लोग भयभीत हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई अफवाह न फैले इसके लिए डीजीपी ने बड़ा फैसला लिया है। सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। सोशल मीडिया सेल को निगरानी के साथ ऐसे लोगों की पहचान करने की जिम्मेदारी दी है।
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एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि कोई भी अफवाह न फैलाए। अफवाहों को वायरल न करें। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी।
इन धाराओं में हो सकती है कार्रवाई
आईपीसी की धारा 188: सरकारी नियमों का उल्लंघन करना। एक से छह माह तक की सजा और जुर्माना।
आईपीसी की धारा 269: उपेक्षापूर्ण कार्य करना इससे कि कोई बीमार हो जाए। छह माह तक की सजा और जुर्माना।
आईपीसी की धारा 270: जानबूझकर ऐसे कृत्य करना जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचे। दो साल तक की सजा और जुर्माना।
आईपीसी की धारा 153: मतभेद फैलाना। एक साल तक की कैद और जुर्माना।
धारा 61आईटी एक्ट: सोशल मीडिया में अफवाह फैलाना। एक साल तक की सजा और जुर्माना।