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दहेज हत्या में पति, जेठ और जेठानी को आजीवन कारावास
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कन्नौज। सदर कोतवाली क्षेत्र के जसनीपुर्वा गांव करीब पांच में हुई विवाहिता की मौत मामले में पति, जेठ व जेठानी को कोर्ट ने दहेज हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीन दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता यतेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के जसनीपुर्वा गांव निवासी प्रदीप उर्फ संतराम कुशवाहा की पत्नी रिंकी देवी का शव घर में ही एक सितंबर 2017 को फंदे पर लटकता मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिंकी की पीट-पीट कर हत्या करने की बात सामने आई थी। आत्महत्या का रूप देने के लिए शव फंदे पर लटका दिया गया था। इस मामले गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के नदसिया गांव निवासी रिंकी के भाई किशन ने प्रदीप, उसके भाई मोहन उर्फ बृजमोहन व भाभी सुनीता उर्फ पप्पी के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। किशन का आरोप था कि दहेज में बाइक व चेन न मिलने पर आरोपियों ने रिंकी की हत्या की है।
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में चल रही थी। शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंह सेकेंड ने तीन लोगों को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक सभी लोगों पर 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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शासकीय अधिवक्ता यतेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के जसनीपुर्वा गांव निवासी प्रदीप उर्फ संतराम कुशवाहा की पत्नी रिंकी देवी का शव घर में ही एक सितंबर 2017 को फंदे पर लटकता मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रिंकी की पीट-पीट कर हत्या करने की बात सामने आई थी। आत्महत्या का रूप देने के लिए शव फंदे पर लटका दिया गया था। इस मामले गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के नदसिया गांव निवासी रिंकी के भाई किशन ने प्रदीप, उसके भाई मोहन उर्फ बृजमोहन व भाभी सुनीता उर्फ पप्पी के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। किशन का आरोप था कि दहेज में बाइक व चेन न मिलने पर आरोपियों ने रिंकी की हत्या की है।
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मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में चल रही थी। शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंह सेकेंड ने तीन लोगों को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक सभी लोगों पर 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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