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कन्नौज: हत्या में पिता-पुत्र को उम्रकैद, जमीन की रंजिश में पड़ोसी का तालाब में फेंका था शव
Tue, 16 Mar 2021 06:10 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Tue, 16 Mar 2021 06:10 PM IST
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अदालत ने सुनाई सजा
- फोटो : सोशल मीडिया
कन्नौज में जमीन की रंजिश में किसान की हत्या के मामले में पड़ोसी पिता-पुत्र को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामला तालग्राम इलाके के असेह गांव का है।
असेह गांव में 27 दिसंबर 2017 को राजू और बेटे लाखन ने पड़ोसी 28 वर्षीय किसान कल्लू बाथम का गला दबाकर हत्या कर दी थी। गांव के बाहर तालाब में शव फेंक दिया था। कई ग्रामीणों ने इन्हें शव फेंकते देख लिया था।
मृतक की पत्नी रेखा ने राजू और लाखन के खिलाफ थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी तारिक खान ने की थी। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम आदेश नैन ने मामले की सुनवाई की।
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इस दौरान नौ लोगों ने तालाब किनारे हत्या कर शव फेंकने की बात कही। न्यायाधीश ने राजू और लाखन को उम्रकैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार ने बताया कि दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस की मौजूदगी में तालाब में घुसकर राजू और लाखन ने ही कल्लू बाथम का शव बाहर निकाला था।
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असेह गांव में 27 दिसंबर 2017 को राजू और बेटे लाखन ने पड़ोसी 28 वर्षीय किसान कल्लू बाथम का गला दबाकर हत्या कर दी थी। गांव के बाहर तालाब में शव फेंक दिया था। कई ग्रामीणों ने इन्हें शव फेंकते देख लिया था।
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मृतक की पत्नी रेखा ने राजू और लाखन के खिलाफ थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी तारिक खान ने की थी। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम आदेश नैन ने मामले की सुनवाई की।
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इस दौरान नौ लोगों ने तालाब किनारे हत्या कर शव फेंकने की बात कही। न्यायाधीश ने राजू और लाखन को उम्रकैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार ने बताया कि दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस की मौजूदगी में तालाब में घुसकर राजू और लाखन ने ही कल्लू बाथम का शव बाहर निकाला था।