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जानलेवा हमले के दोषी को पांच साल की जेल
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कन्नौज। गोली मारकर जानलेवा हमले के दोषी को जिला जज ने पांच साल की सजा सुनाई है। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया।
छिबरामऊ कोतवाली के कसावा में रहने वाले नारायण पुत्र छुन्नू लाल एक अप्रैल 2018 की रात आठ बजे गांव के रामबरन के दरवाजे पर बैठे थे। इस दौरान शराब के नशे में ज्ञानेंद्र मिश्रा पुत्र रामशरण पहुंच गए। यह हाथ में तमंचा लेकर शराब खरीदने के लिए नारायण से रुपये मांगने लगे। रुपये न देने पर नारायण को गोली मार दी। हाथ में गोली लगने से वह घायल हो गए। घायल नारायण के भाई अनुज कुमार ने ज्ञानेंद्र पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
सोमवार को जिला जज प्रवीण कुमार ने मामले की सुनवाई की। साक्ष्यों और लोगों की गवाही सही साबित होने पर ज्ञानेंद्र मिश्रा को पांच साल की सजा सुनाई। यह जानकारी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने दी है।
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छिबरामऊ कोतवाली के कसावा में रहने वाले नारायण पुत्र छुन्नू लाल एक अप्रैल 2018 की रात आठ बजे गांव के रामबरन के दरवाजे पर बैठे थे। इस दौरान शराब के नशे में ज्ञानेंद्र मिश्रा पुत्र रामशरण पहुंच गए। यह हाथ में तमंचा लेकर शराब खरीदने के लिए नारायण से रुपये मांगने लगे। रुपये न देने पर नारायण को गोली मार दी। हाथ में गोली लगने से वह घायल हो गए। घायल नारायण के भाई अनुज कुमार ने ज्ञानेंद्र पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
सोमवार को जिला जज प्रवीण कुमार ने मामले की सुनवाई की। साक्ष्यों और लोगों की गवाही सही साबित होने पर ज्ञानेंद्र मिश्रा को पांच साल की सजा सुनाई। यह जानकारी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने दी है।
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