कन्नौज। गैंगस्टर के मुकदमे में दोषी फिरोज को न्यायाधीश नंद कुमार ने दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
गुरसहायगंज के तत्कालीन कोतवाल ने गांव मिरगावां निवासी गैंग लीडर मुनेश, सदस्य फिरोज व नौशाद के खिलाफ वर्ष 2007 में गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया कि मुनेश की अगुवाई में फिरोज व नौशाद आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर धन अर्जित करते है। इनके भय के कारण जनता का पुलिस के सामने से गवाही देने से भी डरती है। विवेचक ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। फिरोज की स्वेच्छा से जुर्म को स्वीकार करके गैंगस्टर के मुकदमे को निस्तारित करने के संबंध में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश नंद कुमार ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर फिरोज को दोषी करार देकर दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।

सीमावर्ती गांव बंदरभोज क्षेत्र में नेपाल के रास्ते पर जाते बाइक सवार। संवाद- फोटो : आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करतीं छात्राएं।

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