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Kannauj News: 35 करोड़ का बकाया, जमा हुए सिर्फ सात करोड
Thu, 18 Jan 2024 02:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
Updated Thu, 18 Jan 2024 02:10 AM IST
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तिर्वा। बिजली बिल बकाएदारों के लिए विभाग ने एक मुश्त समाधान योजाना लागू की थी। योजाना के तहत तीन चरणों में ब्याजमाफी की छूट निर्धारित कर लोगों को बिल जमा करने के लिए जागरूक किया गया। तीसरा चरण खत्म होने के बाद बिजली विभाग ने योजना को 15 दिनों तक और बढ़ा दिया था। बढ़ाए गए दिनों में 120 से अधिक लोगों ने पहुंचकर बकाया धनराशि जमा की है। योजना समाप्त होने के बाद बकाएदारों की संख्या में कोई खास इजाफा न होता देख विभाग बकाएदारों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।
एसडीओ कुलदीप राजपूत ने बताया कि करीब 42 हज़ार से अधिक उपभोक्ता हैं। जिसमें 10 हजार रुपये से ज्यादा बकायेदारी वाले करीब 16 हजार उपभोक्ताओं पर करीब 35 करोड़ रुपये का बकाया है। जिसको लेकर विभाग ने एक मुश्त योजना समाधान योजना लागू की। कहा कि योजना समाप्त होने के बाद 5600 से अधिक उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराकर करीब सात करोड बकाया धनराशि जमा की है।
कहा कि योजना के तहत बकाया धनराशि एक मुश्त जमा करने के लिए जिन उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। रजिस्ट्रेशन के दौरान एक महीने से अधिक समय हो जाने के बाद बकाया धनराशि जमा नहीं की है। ब्याजमाफी में सिर्फ 50 प्रतिशत की ही छूट मिलेगी। कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने किश्तों में बकाया धनराशि को जमा करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, उन उपभोक्ताओं ने अगर दूसरी किश्त समय से जमा नहीं की तो अनुबंध खत्म हो जाएगा और ब्याज की धनराशि बिल में जुड़कर आएगी। योजना के तहत बकाएदारों की संख्या में खास इज़ाफ़ा नहीं हुआ है। विभाग बकाएदार उपभोक्ताओं पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।
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एसडीओ कुलदीप राजपूत ने बताया कि करीब 42 हज़ार से अधिक उपभोक्ता हैं। जिसमें 10 हजार रुपये से ज्यादा बकायेदारी वाले करीब 16 हजार उपभोक्ताओं पर करीब 35 करोड़ रुपये का बकाया है। जिसको लेकर विभाग ने एक मुश्त योजना समाधान योजना लागू की। कहा कि योजना समाप्त होने के बाद 5600 से अधिक उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराकर करीब सात करोड बकाया धनराशि जमा की है।
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कहा कि योजना के तहत बकाया धनराशि एक मुश्त जमा करने के लिए जिन उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। रजिस्ट्रेशन के दौरान एक महीने से अधिक समय हो जाने के बाद बकाया धनराशि जमा नहीं की है। ब्याजमाफी में सिर्फ 50 प्रतिशत की ही छूट मिलेगी। कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने किश्तों में बकाया धनराशि को जमा करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, उन उपभोक्ताओं ने अगर दूसरी किश्त समय से जमा नहीं की तो अनुबंध खत्म हो जाएगा और ब्याज की धनराशि बिल में जुड़कर आएगी। योजना के तहत बकाएदारों की संख्या में खास इज़ाफ़ा नहीं हुआ है। विभाग बकाएदार उपभोक्ताओं पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।
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