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दोगुने दाम पर ऑक्सीमीटर बेच रहे मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई
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छिबरामऊ(कन्नौज)। मेडिकल उपकरण व दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए बनी टीम को मेडिकल स्टोर पर दोगुने दाम में ऑक्सीमीटर बिकता मिला। मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
नायब तहसीलदार शिखर मिश्रा के नेतृत्व में मंगलवार को नगर के मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा गया। नकली ऑक्सीमीटर की बिक्री की शिकायत पर जांच की गई। नकली ऑक्सीमीटर नहीं मिला। छापेमारी के दौरान तहसील के एक कर्मचारी को कोतवाली के पास स्थित मेडिकल स्टोर पर भेजा गया। यहां ऑक्सीमीटर की कीमत 1800 रुपये बताई गई। टीम के पहुंचने पर 900 रुपये दाम बताए गए। इस पर टीम ने मेडिकल स्टोर का चालान कर दिया। भविष्य में पकड़े जाने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी। इसी तरह बिना खाद्य लाइसेंस के उत्पादों की बिक्री करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी दी गई। इनसे तीन दिन में खाद्य लाइसेंस बनवाने के लिए कहा गया।
वहीं मेडिकल स्टोर यूनियन के अध्यक्ष ब्रजेश चतुर्वेदी से कहा गया कि नकली मेडिकल प्रोडक्ट या अधिक दामों में दवा, उपकरण बेचने पर संबंधित के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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उत्पीड़न किया तो बंद होंगे मेडिकल स्टोर
उत्तर प्रदेश केमिस्ट एवं ड्रग्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रजेश चतुर्वेदी का कहना है कि बेवजह उत्पीड़न किया गया तो मेडिकल स्टोर बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय मेें कोई मेडिकल स्टोर संचालक अधिक दामों में दवा की बिक्री करता है तो यह मानवता के खिलाफ है। संकट के समय सभी को एक दूसरे का सहयोग करना है। उन्होंने बताया कि इस समय ज्यादातर दवाइयां मिल नहीं रही हैं। जो मिलती हैं, उनके दाम ज्यादा हैं। मेडिकल स्टोर संचालक अधिक दामों में दवा खरीद कर लोगों को दे रहे हैं। उन्होंने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से खाद्य लाइसेंस बनवाने की अपील की।
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नायब तहसीलदार शिखर मिश्रा के नेतृत्व में मंगलवार को नगर के मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा गया। नकली ऑक्सीमीटर की बिक्री की शिकायत पर जांच की गई। नकली ऑक्सीमीटर नहीं मिला। छापेमारी के दौरान तहसील के एक कर्मचारी को कोतवाली के पास स्थित मेडिकल स्टोर पर भेजा गया। यहां ऑक्सीमीटर की कीमत 1800 रुपये बताई गई। टीम के पहुंचने पर 900 रुपये दाम बताए गए। इस पर टीम ने मेडिकल स्टोर का चालान कर दिया। भविष्य में पकड़े जाने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी। इसी तरह बिना खाद्य लाइसेंस के उत्पादों की बिक्री करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों को चेतावनी दी गई। इनसे तीन दिन में खाद्य लाइसेंस बनवाने के लिए कहा गया।
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वहीं मेडिकल स्टोर यूनियन के अध्यक्ष ब्रजेश चतुर्वेदी से कहा गया कि नकली मेडिकल प्रोडक्ट या अधिक दामों में दवा, उपकरण बेचने पर संबंधित के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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उत्पीड़न किया तो बंद होंगे मेडिकल स्टोर
उत्तर प्रदेश केमिस्ट एवं ड्रग्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रजेश चतुर्वेदी का कहना है कि बेवजह उत्पीड़न किया गया तो मेडिकल स्टोर बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय मेें कोई मेडिकल स्टोर संचालक अधिक दामों में दवा की बिक्री करता है तो यह मानवता के खिलाफ है। संकट के समय सभी को एक दूसरे का सहयोग करना है। उन्होंने बताया कि इस समय ज्यादातर दवाइयां मिल नहीं रही हैं। जो मिलती हैं, उनके दाम ज्यादा हैं। मेडिकल स्टोर संचालक अधिक दामों में दवा खरीद कर लोगों को दे रहे हैं। उन्होंने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से खाद्य लाइसेंस बनवाने की अपील की।