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गहनें चुराने पर दो टप्पेबाजों को सात-सात साल की सजा
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कन्नौज। तंत्रमंत्र कर गहने दोगुना करने का झांसा देने वाले दो टप्पेबाजों को कोर्ट ने सात-सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों टप्पेबाजों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
छिबरामऊ कोतवाली के गांव पृथ्वीपुर खुबरियापुर निवासी प्रभु दयाल के घर 25 सितंबर 2016 को जगदीश और मुकेश (निवासीगण सुजानपुर इंदरपुर थाना विशुनगढ़) पहुंचे थे। यहां दोनों ने प्रभु दयाल के लड़के राहुल की शादी कराने के संबंध में चर्चा की। इससे प्रभु दयाल दोनों की बातों में आ गए। दूसरे दिन सुबह जगदीश और मुकेश ने कहा कि वे लोग तंत्रमंत्र से आभूषण दोगुने कर देते हैं। इससे 26 सितंबर की रात दोनों ने घर के आंगन में हवन शुरू करते हुए घर की महिलाओं के करीब दो लाख के जेवर एक पोटली में रखवा दिए। इसके बाद प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाकर परिवार के लोगों को बेहोश कर दिया और जेवर लेकर भाग निकले।
पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेवर बरामद किए थे। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की। साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद दोनों टप्पेबाजों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि कोर्ट ने टप्पेबाजों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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छिबरामऊ कोतवाली के गांव पृथ्वीपुर खुबरियापुर निवासी प्रभु दयाल के घर 25 सितंबर 2016 को जगदीश और मुकेश (निवासीगण सुजानपुर इंदरपुर थाना विशुनगढ़) पहुंचे थे। यहां दोनों ने प्रभु दयाल के लड़के राहुल की शादी कराने के संबंध में चर्चा की। इससे प्रभु दयाल दोनों की बातों में आ गए। दूसरे दिन सुबह जगदीश और मुकेश ने कहा कि वे लोग तंत्रमंत्र से आभूषण दोगुने कर देते हैं। इससे 26 सितंबर की रात दोनों ने घर के आंगन में हवन शुरू करते हुए घर की महिलाओं के करीब दो लाख के जेवर एक पोटली में रखवा दिए। इसके बाद प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाकर परिवार के लोगों को बेहोश कर दिया और जेवर लेकर भाग निकले।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेवर बरामद किए थे। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की। साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद दोनों टप्पेबाजों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि कोर्ट ने टप्पेबाजों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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