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किशोरी को छत से फेंकने में दो को सात-सात साल कैद
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कन्नौज। छत पर सो रही किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास और फिर उसे छत से फेंकने के मामले में दो युवकों को कोर्ट ने सात-सात साल कैद की सजा सुनाई। घायल पीड़िता की छह बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 20 सितंबर 2015 की रात 17 वर्षीय किशोरी छत पर सो रही थी। इस दौरान अलहा गांव निवासी रवि कुमार और उसका दोस्त सुनील छत पर आ गया। दोनों किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने लगे। किशोरी के विरोध करने पर दोनों युवकों ने उसे छत से फेंक दिया था। इससे किशोरी घायल हो गई। पीड़िता की मां ने रवि कुमार और सुनील कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के छह माह बाद उपचार के दौरान अस्पताल में किशोरी ने दम तोड़ दिया था।
सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। छह गवाह और मृतक की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने रवि कुमार और सुनील कुमार को सात-साल कैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने दोषियों पर 55-55 हजार का अर्थदंड भी लगाया। मामले की विवेचना एसआई अनवर अहमद ने की थी।
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छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 20 सितंबर 2015 की रात 17 वर्षीय किशोरी छत पर सो रही थी। इस दौरान अलहा गांव निवासी रवि कुमार और उसका दोस्त सुनील छत पर आ गया। दोनों किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने लगे। किशोरी के विरोध करने पर दोनों युवकों ने उसे छत से फेंक दिया था। इससे किशोरी घायल हो गई। पीड़िता की मां ने रवि कुमार और सुनील कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के छह माह बाद उपचार के दौरान अस्पताल में किशोरी ने दम तोड़ दिया था।
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सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने मामले की सुनवाई की। छह गवाह और मृतक की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने रवि कुमार और सुनील कुमार को सात-साल कैद की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने दोषियों पर 55-55 हजार का अर्थदंड भी लगाया। मामले की विवेचना एसआई अनवर अहमद ने की थी।
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