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दहेज हत्या में पति को दस साल की कैद
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कन्नौज। दहेज में बाइक न मिलने पर पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने तीन अन्य ससुरालियों को निर्दोष करार दिया है।
गुरसहायगंज कोतवाली के किशवापुर जसोदा गांव निवासी किसान रामाधीन कटियार ने 2014 को बेटी सुंदरी की शादी सदर कोतवाली के गुनाह निवासी महेंद्र सिंह कटियार के साथ की थी। महेंद्र सिंह और उसके परिवार के लोग दहेज में बाइक, सोने की चेन और 50 हजार रुपये की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर 31 जुलाई 2016 को महेंद्र सिंह कटियार ने पत्नी सुंदरी की हत्या कर दी। मृतका के पिता रामाधीन ने महेंद्र सिंह कटियार, सास ओम शांति, देवर जीतू और ननद रूबी के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
शुक्रवार को फास्ट ट्रैक प्रथम न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंह द्वितीय ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने महेंद्र सिंह कटियार को 10 साल की कैद और 15 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। शासकीय अधिवक्ता यतेंद्र पाल ने बताया कि साक्ष्य न मिलने के कारण कोर्ट ने अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
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गुरसहायगंज कोतवाली के किशवापुर जसोदा गांव निवासी किसान रामाधीन कटियार ने 2014 को बेटी सुंदरी की शादी सदर कोतवाली के गुनाह निवासी महेंद्र सिंह कटियार के साथ की थी। महेंद्र सिंह और उसके परिवार के लोग दहेज में बाइक, सोने की चेन और 50 हजार रुपये की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर 31 जुलाई 2016 को महेंद्र सिंह कटियार ने पत्नी सुंदरी की हत्या कर दी। मृतका के पिता रामाधीन ने महेंद्र सिंह कटियार, सास ओम शांति, देवर जीतू और ननद रूबी के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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शुक्रवार को फास्ट ट्रैक प्रथम न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंह द्वितीय ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने महेंद्र सिंह कटियार को 10 साल की कैद और 15 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। शासकीय अधिवक्ता यतेंद्र पाल ने बताया कि साक्ष्य न मिलने के कारण कोर्ट ने अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
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