फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   baalak se kukarm mein 10 saal kee kaid

बालक से कुकर्म में 10 साल की कैद

Sat, 30 Nov 2019 11:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2019 11:45 PM IST
विज्ञापन
baalak se kukarm mein 10 saal kee kaid
कन्नौज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने चार साल पहले स्कूल से आते समय बालक के साथ कुकर्म करने वाले को 10 साल की कैद व 11 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने बताया कि उसका आठ वर्षीय पुत्र कक्षा पांच का छात्र था। पांच अगस्त 2015 को वह स्कूल पढ़ने गया था। स्कूल से लौटते समय फतुआपुर गांव के राजीव रैदास ने टॉफी देने का लालच देकर उसे रोक लिया। एकांत में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। घर पर शिकायत करने पर मारने की धमकी दी। वह डरा सहमा घर पहुंचा। परिजनाें के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन

शनिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामबरन सरोज ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राजीव रैदास को बालक के साथ कुकर्म का दोषी पाया। 10 साल कैद व 11 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed