{"_id":"6457f5a771a70d00d809b664","slug":"attendance-will-be-taken-from-the-face-of-the-students-the-device-is-being-made-kannauj-news-c-12-1-221537-2023-05-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kannauj News: 48 घंटे पहले बंद होगा प्रचार, छोड़ना होगा बाहरी को जिला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kannauj News: 48 घंटे पहले बंद होगा प्रचार, छोड़ना होगा बाहरी को जिला
Mon, 08 May 2023 12:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
Updated Mon, 08 May 2023 12:31 AM IST
विज्ञापन
कन्नौज। नगर निकाय चुनाव के तहत जिले में 11 मई को मतदान होगा। ऐसे में निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत चुनाव के 48 घंटे पहले प्रचार थम जाएगा। जिले के बाहर के रहने वाले लोगों को इस दौरान जिले से बाहर जाना होगा। यहां मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
निर्वाचन आयोग के निर्देश के हवाले से जानकारी देते हुए एडीएम व उप जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि चुनाव के 48 घंटे पहले यानद नौ मई की शाम छह बजे के बाद से सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले स्थानीय निकाय का निवासी नहीं हैं, तो उसे निकाय छोड़ना होगा। यदि युवक जनपद का निवासी नहीं है तो मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जनपद को छोड़ना होगा। सुरक्षा प्राप्त और निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी युवक मत प्रयोग करने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा। इसलिए नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों के साथ ही उम्मीदवारों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों पर भी यह नियम लागू होगा। लापरवाही पर आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
निर्वाचन आयोग के निर्देश के हवाले से जानकारी देते हुए एडीएम व उप जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि चुनाव के 48 घंटे पहले यानद नौ मई की शाम छह बजे के बाद से सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले स्थानीय निकाय का निवासी नहीं हैं, तो उसे निकाय छोड़ना होगा। यदि युवक जनपद का निवासी नहीं है तो मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व जनपद को छोड़ना होगा। सुरक्षा प्राप्त और निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी युवक मत प्रयोग करने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेगा। इसलिए नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों के साथ ही उम्मीदवारों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों पर भी यह नियम लागू होगा। लापरवाही पर आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन