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Kannauj: युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला, दोषी को आजीवन कारावास, 60 हजार का जुर्माना भी लगाया

Mon, 07 Aug 2023 11:42 PM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Updated Mon, 07 Aug 2023 11:42 PM IST
सार

सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज इंद्रजीत सिंह द्वितीय ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आजम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया गया।

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after raping a girllife imprisonment for murder
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कन्नौज जिले में आठ साल पहले युवती से दुष्कर्म और हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। फैसला जज इंद्रजीत सिंह द्वितीय ने सुनाया।

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पुलिस की विवेचना के दौरान मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर दोषी का नाम सामने आया था। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 10 जून 2015 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसकी 18 वर्षीय पुत्री रात करीब नौ बजे घर से शौच करने के लिए निकली थी।
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जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो उसकी खोजबीन की गई। इस दौरान एक खेत में उसका शव पड़ा मिला। बेटी के सिर के पीछे, दोनों आंखों व सीधे कंधे में चोट लगी थी। कहा था कि अज्ञात लोगों ने पुत्री की मारपीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।

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विवेचना के दौरान पीड़िता के मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर गांव के रहने वाले युवक आजम का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे 13 जून को गिरफ्तार किया। पुलिस को युवक के पास एक मोबाइल बरामद किया। आरोपी की निशानदेही पर खून से सनी बनियान भी बरामद की। तत्कालीन कोतवाल भुल्लन यादव ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए।

अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज इंद्रजीत सिंह द्वितीय ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आजम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया गया।

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