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Kannauj News: फुटपाथ पर मौरंग व गिट्टी मिलने पर 5 से 50 हजार का जुर्माना

Fri, 06 Feb 2026 12:20 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Feb 2026 12:20 AM IST
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A fine of Rs 5,000 to Rs 50,000 will be imposed for gravel and sand found on the footpath.
छिबरामऊ। नगर पालिका ने शहर के फुटपाथों पर भवन निर्माण सामग्री रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ गुरुवार को कार्रवाई का निर्णय लिया है। अब सफाई नायकों की रिपोर्ट के आधार पर ऐसे दुकानदारों पर पांच हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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पालिका ने अतिक्रमण हटाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। ईओ सुनील कुमार सिंह के निर्देश पर सफाई निरीक्षक अमरदीप ने सफाई नायकों के साथ बैठक की। बैठक में ईओ ने सभी सफाई नायकों को अपने-अपने क्षेत्रों का निरीक्षण करने और फुटपाथों पर भवन निर्माण सामग्री के ढेर पाए जाने पर उसकी जीपीएस लोकेशन के साथ फोटो लेकर ग्रुप में साझा करने का निर्देश दिया। पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पहली बार में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी देकर सामग्री हटाने के लिए कहा जाएगा। यदि इसके बाद भी सुधार नहीं होता है, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
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शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्य मार्गों पर बड़ी संख्या में चल रहे ई-रिक्शों के कारण जाम की समस्या गंभीर हो गई है। इस समस्या से निपटने के लिए ई-रिक्शा चालकों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। दो फरवरी से 31 मार्च तक ई-रिक्शा चालकों को अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, एक फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का पंजीकरण नंबर और छह सौ रुपये वार्षिक शुल्क जमा करना होगा। 18 वर्ष से कम आयु के चालकों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
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