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एक जनपद एक उत्पाद में 12 जनवरी तक आवेदन करें उद्यमी
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अमर उजाला ब्यूरो
कन्नौज। एक जनपद एक उत्पाद योजना में उद्यम लगाने के लिए जिले के इत्र उद्यमी जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में 12 जनवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं। उद्यम लगाने के लिए 1.50 लाख तक की सहायता शासन से मिलेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांग लाभार्थियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र भी लगाना जरूरी है।
उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र वेद वाजपेई ने बताया कि एक जनपद, एक उत्पाद कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण सहायता योजना 24 सितंबर से शुरू है। जिले में इसके लिए इत्र को चयनित किया गया है। इत्र के कारोबार से जुड़े लोग योजना का लाभ लेने के लिए 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की उम्र कम से कम 18 वर्ष और जिला का निवासी होना जरूरी है। 25 लाख तक की लागत वाली इकाइयों को 25 प्रतिशत अधिकतम यानी 6.25 लाख रुपये मार्जिन मनी के तहत देना होगा। 25 लाख से 50 लाख तक लागत वाली इकाइयों को 6.25 लाख रुपये या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में देना होगा। 50 लाख से अधिक या 1.50 करोड़ तक की परियोजना लागत की इकाइयों को 10 लाख रुपये या परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में देना होगा।
उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन पर मार्जिन मनी, अनुदान में समायोजित कर दी जाएगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांग लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत में भूमि क्रय की लागत छोड़कर और कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल होगा। आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र भी देना होगा।
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इत्र उद्यम के लिए मिलेगी 1.50 करोड़ तक सहायता
एक जिला, एक उत्पाद योजना में 12 तक आवेदन कर सकते हैं आवेदन
उद्यमी कम से कम 18 वर्ष और जिले का होना जरूरी
आरक्षित वर्ग के उद्यमियों को प्रमाणपत्र भी लगाना होगा
कन्नौज। एक जनपद एक उत्पाद योजना में उद्यम लगाने के लिए जिले के इत्र उद्यमी जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में 12 जनवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं। उद्यम लगाने के लिए 1.50 लाख तक की सहायता शासन से मिलेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांग लाभार्थियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र भी लगाना जरूरी है।
उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र वेद वाजपेई ने बताया कि एक जनपद, एक उत्पाद कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण सहायता योजना 24 सितंबर से शुरू है। जिले में इसके लिए इत्र को चयनित किया गया है। इत्र के कारोबार से जुड़े लोग योजना का लाभ लेने के लिए 12 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की उम्र कम से कम 18 वर्ष और जिला का निवासी होना जरूरी है। 25 लाख तक की लागत वाली इकाइयों को 25 प्रतिशत अधिकतम यानी 6.25 लाख रुपये मार्जिन मनी के तहत देना होगा। 25 लाख से 50 लाख तक लागत वाली इकाइयों को 6.25 लाख रुपये या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में देना होगा। 50 लाख से अधिक या 1.50 करोड़ तक की परियोजना लागत की इकाइयों को 10 लाख रुपये या परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में देना होगा।
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उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन पर मार्जिन मनी, अनुदान में समायोजित कर दी जाएगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांग लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत में भूमि क्रय की लागत छोड़कर और कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल होगा। आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र भी देना होगा।
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इत्र उद्यम के लिए मिलेगी 1.50 करोड़ तक सहायता
एक जिला, एक उत्पाद योजना में 12 तक आवेदन कर सकते हैं आवेदन
उद्यमी कम से कम 18 वर्ष और जिले का होना जरूरी
आरक्षित वर्ग के उद्यमियों को प्रमाणपत्र भी लगाना होगा