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झांसी: याचिका खारिज होने पर जेल भेजे गए पूर्व विधायक प्रागी लाल

Fri, 10 Feb 2023 06:00 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 10 Feb 2023 06:00 AM IST
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Yachika cancil after that send jail pragilal MLA
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने पूर्व विधायक प्रागी लाल अहिरवार की अपील को खारिज करके उनकी तीन साल की सजा बरकरार रखी है। सह आरोपी भागीरथ को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट के फैसला सुनाए जाने के बाद पूर्व विधायक को जेल भेज दिया गया है।
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25 नवंबर 2022 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक प्रागी लाल अहिरवार को तीन साल की सजा सुनाई थी। पूर्व विधायक पर 4 मार्च 1998 को मऊरानीपुर के तत्कालीन खंड विकास अधिकारी सियाराम के साथ मारपीट एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप था। प्रागी लाल उस समय मऊरानीपुर विधायक थे। खंड विकास अधिकारी से उन्होंने सरकारी आवास आवंटन की फाइल मांगी थी लेकिन, बीडीओ ने इसे देने से मना कर दिया था। इसको लेकर दोनों में विवाद हो गया था। बीडीओ ने पूर्व विधायक के खिलाफ मऊरानीपुर थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट आदि के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। 24 साल तक चली सुनवाई के बाद 25 नवंबर को अदालत ने पूर्व विधायक समेत सह आरोपी भागीरथ को तीन साल कारावास की सजा सुना दी।
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तीन साल की सजा होने के नाते उनको मुचलके पर छोड़ दिया गया था। पूर्व विधायक एवं सह आरोपी भागीरथ ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में अपील दाखिल की थी। कोर्ट ने पूर्व विधायक की अपील को आधार हीन मानते हुए खारिज कर दिया। उनकी तीन साल की सजा बरकरार रखी जबकि सह आरोपी भागीरथ को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। कोर्ट के फैसला सुनाए जाने के बाद पूर्व विधायक को जेल भेज दिया गया है।
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तीन बार विधायक रह चुके प्रागी लाल
प्रागीलाल अहिरवार मऊरानीपुर से तीन बार भाजपा से विधायक रह चुके हैं। इस बीच वह भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे लेकिन, कुछ समय बाद उन्होंने फिर से भाजपा का दामन थाम लिया था।
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