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Jhansi News: नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को बीस साल की सजा

Sat, 14 Oct 2023 11:19 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 14 Oct 2023 11:19 PM IST
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Twenty years imprisonment to the person guilty of kidnapping and raping a minor
अपर सत्र-विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) ने सुनाया फैसला, 13 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर सत्र-विशेष न्यायाधीश (पाक्सो)मेराज अहमद ने तीन साल पुराने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को बीस साल और 13 हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए। वहीं घटना में शामिल एक किशोर का मामला अभी विचाराधीन है।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र सिंह गौर ने बताया कि थाना जाखलौन अंतर्गत एक पीड़िता ने विगत 20 अगस्त 2020 को एक प्रार्थनापत्र पुलिस को दिया था, जिसमें उसने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री को विगत 15 मई 2020 को बहला - फुसलाकर गांव का ही विशाल व एक किशोर अपने साथ ले गया था। 18 अगस्त को पुत्री अपने घर पर आई लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। पुत्री की उसकी तबीयत खराब हुई, तो चिकित्सक को दिखाया, तो पाया कि वह तीन माह की गर्भवती है। पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। जांच में किशोर का नाम आने पर उसका मुकदमा अलग से संचालन हो रहा है। पुलिस ने 15 फरवरी 2021 को चार्जसीट दाखिल की, इसके बाद साक्ष्यों व अभियोजन पक्ष की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) ने आरोपी को 20 साल की सजा, 13 हजार का जुर्माना लगाया है। अभियोजनपक्ष के अधिवक्ता व पुलिस की पैरवी से पीड़िता को दो वर्ष 11 महीने में 15 दिन में न्याय मिल गया है।
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