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Jhansi News: नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर तीन साल की जेल

Wed, 12 Jun 2024 04:24 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 12 Jun 2024 04:24 AM IST
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Three years jail for molesting a minor
अमर उजाला ब्यूरो
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झांसी। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद मंसूरी की अदालत ने अभियुक्त को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने तीन साल पुराने मामले में फैसला सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक व्यक्ति ने बबीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बहन दो दिसंबर 2016 को खेत पर थी। इसी दरम्यान दोपहर तकरीबन तीन बजे ग्राम छोटा किल्चवारा खुर्द निवासी अजय राजपूत खेत पर पहुंच गया और बहन से गंदी-गंदी बातें करने लगा। इस पर बहन चिल्ला पड़ी। भाई ने बताया कि घटना के वक्त वह पास के खेत पर मौजूद था। बहन की आवाज सुनकर वह मौके पर पहुंच गया। इस पर अजय भाग गया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर अभियुक्त को तीन साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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