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Jhansi News: छात्रा से छेड़खानी में तीन साल की सजा, सात साल बाद पॉक्सो एक्ट में आया फैसला

Sun, 29 Jun 2025 01:49 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 29 Jun 2025 01:49 AM IST
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Three years imprisonment for molesting a student, verdict came in POCSO Act after seven years

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संवाद न्यूज एजेंसी

झांसी। कोचिंग से पढ़कर घर आ रही छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने दोषी अमित घोष को तीन साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा, छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह फैसला सात साल बाद सुनाया गया।



गुरसराय थाने में पीड़ित छात्रा ने 17 जनवरी 2018 को तहरीर देकर बताया था कि वह 12वीं की छात्रा है। 16 जनवरी 2018 को वह कोचिंग में पढ़कर दोपहर तीन बजे घर जा रही थी। रास्ते में पटकाना मोहल्ला निवासी अमित घोष ने उसे रास्ते में रोककर हाथ पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगा। शोर करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। विरोध करने पर उसे व उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने अमित को दोषी मानते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई।
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जालसाजी के आरोपी की जमानत निरस्त

कूटरचित दस्तावेज बनाकर जमीन का सौदा करने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र यादव ने निरस्त कर दी। 21 अप्रैल 2025 को अवधेश कंचन ने रिपोर्ट दर्ज कर जालसाजी कर जमीन खरीदने के लिए कूटरचित एग्रीमेंट कराया था। इसके एवज में उसने रुपये भी बयाने के तौर पर लिए थे। पुलिस ने आरोपी मधुर तिवारी निवासी घासमंडी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने जमानत के लिए अपील की जिसे न्यायाधीश ने याचिका निरस्त कर दी।
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