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Jhansi News: मारपीट एवं जान से मारने को धमकाने पर तीन वर्ष की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। गाली-गलौज, मारपीट करके जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश (तृतीय) की अदालत ने अभियुक्त को तीन साल के कारावास समेत अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक अतुलेश कुमार सक्सेना के मुताबिक सचिन अहिरवार ने 26 अगस्त 2015 को थाना प्रेमनगर में तहरीर देते हुए बताया कि उसने शिव सिंह पुत्र दुर्गा अहिरवार के घर चिनाई का काम किया। उसका 90 हजार रुपया बाकी था। रुपया मांगने पर आरोपी ने गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की और जान से मार डालने की धमकी देते हुए भाग गए।
पुलिस ने आरोपी शिव सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। प्रस्तुत साक्ष्य एवं गवाह के आधार पर अभियुक्त शिव सिंह को धारा 324 के तहत तीन वर्ष की साधारण कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड समेत धारा 323,504,506 के लिए एक-एक साल की सजा सुनाई। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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झांसी। गाली-गलौज, मारपीट करके जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश (तृतीय) की अदालत ने अभियुक्त को तीन साल के कारावास समेत अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक अतुलेश कुमार सक्सेना के मुताबिक सचिन अहिरवार ने 26 अगस्त 2015 को थाना प्रेमनगर में तहरीर देते हुए बताया कि उसने शिव सिंह पुत्र दुर्गा अहिरवार के घर चिनाई का काम किया। उसका 90 हजार रुपया बाकी था। रुपया मांगने पर आरोपी ने गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की और जान से मार डालने की धमकी देते हुए भाग गए।
पुलिस ने आरोपी शिव सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। प्रस्तुत साक्ष्य एवं गवाह के आधार पर अभियुक्त शिव सिंह को धारा 324 के तहत तीन वर्ष की साधारण कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड समेत धारा 323,504,506 के लिए एक-एक साल की सजा सुनाई। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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