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सड़कों की चौड़ाई तय करेगी गृहकर

Sun, 20 Sep 2015 01:02 AM IST
ब्यूरो
ब्यूरो Updated Sun, 20 Sep 2015 01:02 AM IST
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The road width will determine the house tax
झांसी। नगर निगम द्वारा किए जा रहे गृहकर निर्धारण की प्रक्रिया में सड़कों की चौड़ाई मानक होगी। घर के सामने जितनी अधिक चौड़ी सड़क उतना अधिक गृह कर निर्धारण होगा। गृहकर के निर्धारण के लिए मकानों को आरसी छत सहित अच्छा पक्का मकान, अन्य पक्का मकान एवं कच्चा भवन (खपरैल या टिन शेड) के तीन स्तरों में बांटा गया है।
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सड़कों को भी चार साइजों में निर्धारित किया गया है। सर्वाधिक कर 24 मीटर व उससे अधिक चौड़ी सड़क के किनारे वाले मकान पर लगेगा। उसके बाद 12 से 24 मीटर सड़क वाले मकान पर कर निर्धारण होगा, उससे कम कर 12 से तीन मीटर चौड़ी सड़क पर होगा।  सबसे कम कर तीन मीटर व उससे कम चौड़ी सड़क वाले मकान पर होगा। सर्वाधिक गृहकर वार्ड संख्या 42 सिविल लाइन दक्षिण भाग एक, वार्ड संख्या 43 सिविल लाइन दक्षिण भाग दो, वार्ड संख्या 47 बाहर खंडेराव गेट, वार्ड 51 सिविल लाइन पश्चिमी भाग, वार्ड 52 सिविल लाइन उत्तरी भाग व वार्ड 54 सीपी मिशन कंपाउंड में 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों के किनारे बने मकान का होगा। यहां कर निर्धारण 1.90 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा।
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सबसे कम गृहकर वार्ड 58 डरू भौंडेला, वार्ड 57 मुकरयाना, वार्ड 46 मेवातीपुरा, वार्ड 37 अलीगोल प्रथम, वार्ड 36 अलीगोल द्वितीय, वार्ड 30 सागर गेट, वार्ड 28 नैनागढ़ दक्षिणी द्वितीय, वार्ड 27 बगीचा पुलिया नंबर नौ, वार्ड 26 कोछाभांवर, वार्ड 25 हीरापुरा, वार्ड 23 सिमराहा, वार्ड 21 नैनागढ़ दक्षिणी प्रथम, वार्ड 18 गुदरी, वार्ड 17 कछियाना पुलिया नंबर नौ, वार्ड 14 खुशीपुरा द्वितीय, वार्ड 13 गढ़िया गांव, वार्ड 10 सिमरधा, वार्ड नौ खुशीपुरा प्रथम, वार्ड आठ तालपुरा प्रथम, वार्ड सात स्कूलपुरा, वार्ड छह नैनागढ़, वार्ड चार भट्टागांव, वार्ड तीन बाहर सैंयरगेट, वार्ड दो हंसारी द्वितीय व वार्ड एक हंसारी प्रथम में तीन मीटर व उससे कम चौड़ी सड़क किनारे बने मकानों पर होगा। यहां कर निर्धारण 0.35 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह के हिसाब से होगा। नगर निगम द्वारा निर्धारित इन दरों से घर की वैल्यू तय की जाएगी। तय वैल्यू के आधार पर उसका दस से बारह प्रतिशत गृहकर के रूप में वसूला जाएगा।
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खाली आवासीय भूखंडों पर भी लगेगा टैक्स
खाली पड़े आवासीय भूखंडों पर भी नगर निगम टैक्स वसूल करेगा। आवासीय भूखंडों पर तीन कैटेगिरी में कर निर्धारण होगा। 24 मीटर व उससे अधिक चौड़ी सड़क किनारे स्थित आवासीय भूखंड पर 0.25 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह, 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क किनारे 0.20 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह व 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क किनारे 0.15 रुपये प्रति वर्ग फीट प्रतिमाह की दर से गृहकर निर्धारित किया जाएगा।
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